(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय द्वारा थाना करनपठार के अप.क्र. 156/2009 अपराध धारा 376, 323, 506 भादवि के आरोपी अशोक कुमार सिंह मरावी पिता गेंद सिंह गोंड,उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खालेदूधी,थाना करनपठार जिला अनूपपुर (म.प्र.) को सिद्धदोष पाते हुए आरोपी को 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 06/12/2009 को पीडिता जब अपने बच्चों के साथ घर पर थी,उसी समय शाम के करीब 7 बजे गांव से आरोपी अपने अन्य साथी के साथ उसके घर आया और उसकी मर्जी के बिना उसे मदिरा का सेवन कराते हुए उसके साथी के चले जाने के बाद उसने पीडिता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर पीडिता की मर्जी के बिना उसके साथ बलात्संग की घटना कारित की।जिसके संबंध में पीडिता ने अपने पति को जानकारी देते हुए थाने में शिकायत दर्ज करायी।पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के द्वारा अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक कुमार सिंह मरावी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 06/12/2009 को पीडिता जब अपने बच्चों के साथ घर पर थी,उसी समय शाम के करीब 7 बजे गांव से आरोपी अपने अन्य साथी के साथ उसके घर आया और उसकी मर्जी के बिना उसे मदिरा का सेवन कराते हुए उसके साथी के चले जाने के बाद उसने पीडिता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर पीडिता की मर्जी के बिना उसके साथ बलात्संग की घटना कारित की।जिसके संबंध में पीडिता ने अपने पति को जानकारी देते हुए थाने में शिकायत दर्ज करायी।पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के द्वारा अपराध कारित किये जाने की परिस्थिति पाये जाने पर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।जहां प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक कुमार सिंह मरावी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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