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निस्‍तार के लिए गई 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा)न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्‍सो) अनूपपुर आर.पी. से‍वेतिया जिला- अनूपपुर के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्र. 39/18 थाना जैतहरी के अपराध क्र. 187/18 के आरोपी रवि सिंह राठौर पिता गणेश राठौर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अमगवां थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को धारा नाबालिग अनुसूचित जाति पीडिता के साथ दुष्‍कर्म का अपराध सिद्ध पाते हुए भारतीय दण्‍ड स‍ंहिता की धारा 376(3) भादवि एवं पॉक्‍सो अधि. की धारा 5(ठ)/6 के लिए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनुसचित जाति/जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)5 के लिए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363,366,368 भादवि के लिए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है।जेल की सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण कुल मिलाकर आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा प्रत्येक धाराओं में 5000-5000 कुल धाराए 06 जुर्माने की राशि कुल 30,000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित करते हुए जमा होने वाले जुर्माने की राशि में से 25,000 रूपये पीडिता को देकर न्‍यायालय ने न्‍यायदान प्रदान किया हैं।जो पीडिता के लिए अविस्‍मरणीय रहेगा।अर्थात पीडिता न्‍यायलय के द्वारा दी गई राशि के प्रति सदैव याद रखेगी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो)रामनरेश गिरि द्वारा की गयी है, साथ ही श्री गिरि के सहयोग में राकेश कुमार पाण्‍डेय एडीपीओं का भी योगदान अहम रहा हैं और श्री पाण्‍डेय की उक्‍त प्रकरण में आरोपी को न्‍यायालय से दोष सिद्व कराए जाने हेतु सहयोग अत्‍यंत ही सराहनीय हैं।
                      जिला अभियोजन अधिकारी ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता कक्षा नौवीं की छात्रा थी।घटना दिनांक 29/07/2018 शाम 04.00 बजे वह अपने घर के बाहर दिशा मैदान (निस्‍तार) के लिए जा रही थी तब गांव के तालाब के पास आरोपी रवि राठौर मिला और बोला कि मैं तुमसे प्‍यार करता हूं तुमसे शादी करूंगा। आरोपी जबरन पीडिता का हांथ पकड़कर तालाब के पीछे बरमसिया के झाड़ियों में छिपा लिया और रात 12.30 बजे तक वहीं पर रखे रहा।इसके बाद गांव के एक सूने घर में ले गया तथा रात में जबरन डरा-धमकाकार उसके साथ दुष्‍कर्म किया।सुबह जब आरोपी सो रहा था तब पीडिता मौका पाकर भाग गई और घटना की बात आकर अपने परिवार वालों को बताया।तब घटना की रिपोर्ट थाना जैतहरी में की गई और थाना जैतहरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण गंभीर किस्‍म एवं अनुसूचित जाति का होने से प्रकरण की विवेचना तत्‍कालीन एसडीओपी उमेश गर्ग द्वारा किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र जिला अभियोजन अधिकारी की समीक्षा उपरांत माननीय न्‍यायालय में उन्‍होंने कुल 24 अभियोजन साक्षियों एवं 35 दस्‍तावेजों के माध्‍यम से आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित कराया।न्‍यायालय ने उपरोक्‍त साक्ष्‍य एवं दस्‍तावेज के आधार पर मामला आरोपी के विरूद्ध सिद्ध पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।  

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