(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने,थाना बिजुरी के अपराध क्रमांक 282/17 की धारा 363,366क,376(2)क, 368, 120बी भादवि व 9/10 पाक्सों के प्रकरण में,आरोपी मोतीलाल साहू पिता फूलचंद्र साहू उम्र 29 वर्ष निवासी गा्रम कोठी थाना बिजुरी,जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश मे घर छोडने के बहाने नाबालिग अपहरण कर लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को धारा 366 क भादवि में 10 वर्ष एवं 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड, 354ख भादवि में 7 वर्ष एवं 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा पाक्सों एक्ट की धारा 9/10 में 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचक एवं थाना प्रभारी के द्वारा समय-समय पर एकत्रित किए गए साक्ष्य की जानकारी देते हुए और किन बिंदुओं पर साक्ष्य संकलन किया जाना है इस संबंध में सुझाव हेतु प्रकरण की केस डायरी रामनरेश गिरि जिला अभियोजन अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया एवं उनके द्वारा दिए गए आवश्यक सुझाव के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक,सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी कोतमा द्वारा की गई।
प्रकरण राज्य शासन द्वारा गंभीर एवं सनसनीखेज के रूप में घोषित किया गया था जिसका विचारण माननीय न्यायालय में श्रीमान कलेक्टर महोदया सुश्री सोनिया मीना एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अखिल पटेल के आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ एवं जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में हो रहा था।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि उक्त प्रकरण बिजुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। जब पीडिता जब खेल रही थी तभी आरोपी मोतीलाल साहू आया और घर छोडने के बहाने पीडिता को अपनी मोटरसाईकिल मे बैठाकर ले गया, लेकिन उसे घर नहीं छोडा बल्कि आरोपी ने पीडिता को सह आरोपी बब्बू बैगा (मृत) के घर में अपहरण कर रखा तथा उसके साथ गलत काम किया। उक्त घटना की सूचना थाने में दी जिस पर गुम इंसान कायम कर अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान पीडिता को अभियुक्त बैठोल बैगा के घर से दस्तयाब किया गया, पीडिता तथा उसके माता-पिता के कथन लेख किये गये, अभियुक्त मोतीलाल को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन जप्त किया गया,आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्य की ओर से पैरवीकर्ता अधिकारी विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय में आरोपी मोतीलाल को दोषी पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण राज्य शासन द्वारा गंभीर एवं सनसनीखेज के रूप में घोषित किया गया था जिसका विचारण माननीय न्यायालय में श्रीमान कलेक्टर महोदया सुश्री सोनिया मीना एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अखिल पटेल के आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ एवं जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में हो रहा था।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि उक्त प्रकरण बिजुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। जब पीडिता जब खेल रही थी तभी आरोपी मोतीलाल साहू आया और घर छोडने के बहाने पीडिता को अपनी मोटरसाईकिल मे बैठाकर ले गया, लेकिन उसे घर नहीं छोडा बल्कि आरोपी ने पीडिता को सह आरोपी बब्बू बैगा (मृत) के घर में अपहरण कर रखा तथा उसके साथ गलत काम किया। उक्त घटना की सूचना थाने में दी जिस पर गुम इंसान कायम कर अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान पीडिता को अभियुक्त बैठोल बैगा के घर से दस्तयाब किया गया, पीडिता तथा उसके माता-पिता के कथन लेख किये गये, अभियुक्त मोतीलाल को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन जप्त किया गया,आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें राज्य की ओर से पैरवीकर्ता अधिकारी विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय में आरोपी मोतीलाल को दोषी पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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