(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल जिला अनूपपुर (म.प्र.) के द्वारा थाना जैतहरी के अप.क्र. 129/2021 अपराध धारा 302, 323, 34 भादवि के आरोपीगण नेम सिंह गोंड पिता मदन सिंह गोंड,उम्र 21 वर्ष,दानबहादुर सिंह गोंड पिता राम सिंह गोंड उम्र 28 वर्ष,सुधार सिंह गोंड पिता रामरतन सिंह गोंड उम्र 34 वर्ष,अमीर सिंह गोंड पिता झुमुकलाल सिंह गोंड उम्र 31 वर्ष सभी निवासी ग्राम सिंघौरा, बडकाटोला, टकहुली थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) को सिद्धदोष पाते हुए सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपए से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि एवं राजगौरव तिवारी एडीपीओ के द्वारा राज्य की ओर से मामले की पैरवी की गई, जिनके मौखिक एवं लिखित तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायलय ने उक्त दण्डादेश पारित किया है।मामला चिन्हित सनसीनखेज होने से जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के सतत निगरानी एवं मार्गदर्शन दिया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 01/05/2021 को समय 0815 बजे फरियादी सुनील कुमार राठौर ने पुलिस थाना जैतहरी में इस आशय की देहाती मर्ग इन्टीमेशन अन्तर्गत धारा 174 दप्रसं लेख कराई है कि वह ग्राम क्योंटार का निवासी,अण्डा की दुकान लगाता है, गुड्डू उर्फ कमलेश राठौर उसका रिश्तेदार था, दिनांक 30/04/2021 को रात्रि 11.30 बजे गुड्डू राठौर बोला कि ग्राम सिंघौरा में बारात है चलना है, तब वह अपनी मोटर सायकिल में बैठकर गुड्डू के साथ ग्रमा सिंघौरा गये थे, रात करीब 02 बजे उसने गुड्डू राठौर से बोला कि घर से फोन आ रहा है चलो,तब गुड्डू उठकर घर जाने के लिए मोटर सायकिन में बैठा,करीब 100 मीटर दूर सिंघौरा तिराहा पर बोला रूको मैं शादी में व्यवहार देकर आता हूं, तब वह तिराहे पर रूका था,थोडी देर बाद गुड्डू का फोन आया कि उसे नेम सिंह गोंड, दान बहादुर, अमीर सिंह, सुधार सिंह लाठी-डण्डे से मारपीट कर रहे हैं, तब वह भी मदन के घर के पास पहुंच गया तो बीच-बचाव करते समय वही लोग उसे मारने लगे एवं बोले कि गुड्डू के साथ आया है तथा मारपीट कर चले गये।वह दोनों वहीं पर गिर गये थे, बेहोश हो गये थे। जब वह थोडी देर बाद उठा, देखा तो गुड्डू मर चुका था। मार-पीट से उसे दाएं हाथ की कलाई, दोनों तरफ कमर में तथा गुड्डू के पूरे शरीर में लाठी से मारने की चोट आई थी। गुड्डू उर्फ कमलेश राठौर की म़ृत्यु मारपीट से आयी चोट के कारण हुई थी।
उक्त देहाती मर्ग इन्टीमेशन व जांच उपरांत पुलिस थाना जैतहरी में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले के विवेचना निरीक्षक के. के. त्रिपाठी व उप निरीक्षक एस. के. तिवारी द्वारा की गयी। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 01/05/2021 को समय 0815 बजे फरियादी सुनील कुमार राठौर ने पुलिस थाना जैतहरी में इस आशय की देहाती मर्ग इन्टीमेशन अन्तर्गत धारा 174 दप्रसं लेख कराई है कि वह ग्राम क्योंटार का निवासी,अण्डा की दुकान लगाता है, गुड्डू उर्फ कमलेश राठौर उसका रिश्तेदार था, दिनांक 30/04/2021 को रात्रि 11.30 बजे गुड्डू राठौर बोला कि ग्राम सिंघौरा में बारात है चलना है, तब वह अपनी मोटर सायकिल में बैठकर गुड्डू के साथ ग्रमा सिंघौरा गये थे, रात करीब 02 बजे उसने गुड्डू राठौर से बोला कि घर से फोन आ रहा है चलो,तब गुड्डू उठकर घर जाने के लिए मोटर सायकिन में बैठा,करीब 100 मीटर दूर सिंघौरा तिराहा पर बोला रूको मैं शादी में व्यवहार देकर आता हूं, तब वह तिराहे पर रूका था,थोडी देर बाद गुड्डू का फोन आया कि उसे नेम सिंह गोंड, दान बहादुर, अमीर सिंह, सुधार सिंह लाठी-डण्डे से मारपीट कर रहे हैं, तब वह भी मदन के घर के पास पहुंच गया तो बीच-बचाव करते समय वही लोग उसे मारने लगे एवं बोले कि गुड्डू के साथ आया है तथा मारपीट कर चले गये।वह दोनों वहीं पर गिर गये थे, बेहोश हो गये थे। जब वह थोडी देर बाद उठा, देखा तो गुड्डू मर चुका था। मार-पीट से उसे दाएं हाथ की कलाई, दोनों तरफ कमर में तथा गुड्डू के पूरे शरीर में लाठी से मारने की चोट आई थी। गुड्डू उर्फ कमलेश राठौर की म़ृत्यु मारपीट से आयी चोट के कारण हुई थी।
उक्त देहाती मर्ग इन्टीमेशन व जांच उपरांत पुलिस थाना जैतहरी में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले के विवेचना निरीक्षक के. के. त्रिपाठी व उप निरीक्षक एस. के. तिवारी द्वारा की गयी। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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