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निर्वाचक नामावली में पंजीयन अब साल में 4 बार मतदाता परिचय पत्र आधार से जोड़ने अभियान प्रारम्भ-कलेक्टर

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 में प्रावधानित है, जिसमें संशोधन किया गया है।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अब निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर हो गई है। उक्ताशय की जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि अब आयोग द्वारा लागू की गई नई प्रणाली में अर्हता तिथि 01 जनवरी के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित किया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-5 में निर्वाचक नामावली में प्रारूप प्रकाशन की सूचना जारी करने के उपरांत अगले कैलेण्डर वर्ष के बाद ही सभी 4 अर्हता तिथि के संबंध में दावे आपत्तियों को प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रकाशन की तिथि से संभावित आवेदक जो पंजीकरण के लिए पात्र हो गए हैं, वे अर्हता तिथियों अर्थात 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर के मान से प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो सकेंगे। उन्होंने बताया है कि इस प्रकार प्राप्त सभी प्रपत्रों को जन्म तिथि के आधार पर अर्हता तिथि पर तिमाहीवार अलग-अलग किया जावेगा व अर्हता तिथि 01 जनवरी के मान से प्राप्त अग्रिम आवेदनों पर निर्णय लिया जाकर निर्वाचक नामावली को अद्यतन कर अंतिम प्रकाशन किया जावेगा। उन्होंने बताया कि जो आवेदक निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण गतिविधियों के दौरान अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र-6 में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं वह कैलेण्डर वर्ष के बाद की तिमाहियों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया युवा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01/01/2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसका कार्य 08 अगस्त से 05/01/2023 तक निर्धारित किया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण पुर्नव्यवस्था के साथ ही एकीकृत निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन, दावे व आपत्तियां दर्ज करने की अवधि, विशेष कैम्‍प की तिथि, दावे एवं आपत्तियों का निराकरण, नामावली के हेल्थ पैरामीटर को जांचना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना, डाटाबेस को अपडेट और परिशिष्टियों को मुद्रित करना, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन की तिथि सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। आयोग द्वारा मतदाताओं को नई सुविधा दी गई है। मतदाता अब स्वयं भी मतदाता परिचय पत्र को आधार नम्बर से जोड़ सकेंगे, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। यह काम ऑनलाईन किया जा सकेगा। यह कार्य वोटर हेल्पलाईन सहित अन्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सरोधन सिंह ने कहा कि मतदाता सूची इलेक्‍शन की रीढ है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुरूप मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने के अभियान तथा मतदाताओं की सुविधाओं की सुगमता के लिए दूरदराज के मतदान केन्द्रों को सुविधाजनक स्थान पर परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने की अपील करते हुए नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची तथा मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया।

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