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डीएपी (18ः46ः0) (लॉट नं. 18) का जिले में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंंचलधारा) उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक निरीक्षक द्वारा निकाला गया उर्वरक नमूना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक स्तर का पाए जाने के फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनूपपुर के उप संचालक एवं उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एन.डी. गुप्ता ने धारा 19 (ए) के तहत एम/एस इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड गांधीधाम गुजरात कम्पनी द्वारा उत्पादित उर्वरक डीएपी (18ः46ः0) (लॉट नं. 18) का जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डी.ए.पी. उर्वरक का नमूना मेसर्स आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. अनूपपुर से लिया गया था।

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