(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बरगवाँ (अमलाई) सुषमा मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर अनूपपुर द्वारा वार्ड आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडावर्ग एवं महिलाओ) का आरक्षण नियम 1994 के तहत अनूपपुर जिले की नगर परिषद बरगवाँ (अमलाई) के होने वाले निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडावर्ग एवं महिलाओ के लिए वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के सभाकक्ष में मंगलवार, दिनांक 16/08/2022 को दिन के 2.00 बजे से नगर परिषद बरगवा (अमलाई) के वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बरगवाँ (अमलाई) सुषमा मिश्रा ने कहा है कि उल्लेखित कार्यवाही मे जो व्यक्ति उपस्थित होना चाहे, वे उपस्थित हो सकते हैं।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बरगवाँ (अमलाई) सुषमा मिश्रा ने कहा है कि उल्लेखित कार्यवाही मे जो व्यक्ति उपस्थित होना चाहे, वे उपस्थित हो सकते हैं।

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