(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) जिले के कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण कृषि आदान सामग्री उचित कीमत पर उपलब्ध कराने, रिकार्ड व्यवस्थित कराने तथा अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से जिला एवं खण्ड स्तरीय कृषि आदान गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा संयुक्त रूप से विकासखण्ड कोतमा अंतर्गत मेसर्स कृष्णा बीज भण्डार ग्राम चाका के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां पर विभिन्न कम्पनी के बीजों का अवैध भण्डारण पाए जाने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सेक्सन-3 (2)(क) का उल्लंघन होने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सेक्सन-7 (1) के प्रावधान अनुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक के अनुशंसा पर दुकान के संचालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
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