(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्याायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया जिला अनूपपुर म.प्र. के न्याiयालय के द्वारा थाना चचाई के अप.क्र. 243/2012 न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्र. 124/2015, धारा 420, 467, 468, 471, 472, 406, 120बी सहपठित धारा 34 भादवि आरोपी मधु वर्मा पिता बनवारी लाल वर्मा उम्र 38 वर्ष, मृगेन्द्र कुमार पिता शारदा प्रसाद वर्मन उम्र 38 वर्ष, बनवारी लाल पिता स्व. रामभरोसा वर्मन उम्र 45 वर्ष, शारदा प्रसाद पिता स्व.रामभरोसा वर्मन उम्र 54 वर्ष, सभी निवासी ग्राम उचेहरा थाना उचेहरा जिला रीवा एवं धनीराम पिता गरीबा कुम्हाार उम्र 57 वर्ष सभी निवासी धनपुरी थाना शहडोल जिला शहडोल में प्रत्येाक आरोपीगण को अधिकतम 10-10 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्डअ से दण्डित किया गया है। राज्य की ओेर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा की गई।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि डाकघर द्वारा संचालित की जाने वाली अल्प बचत योजना के अंतर्गत आरोपी मधु वर्मन ने अभिकर्ता की हैसियत से कार्य का निष्पादन आरंभ किया था। उसकी ओर से उसके पति आरोपी बनवारी लाल, जेठ शारदा प्रसाद और भतीजा मृगेन्द्रं द्वारा मालती गुप्ता,माधव सोनी, दिलीप गुप्ता, चंद्रशेखर सोनी, सुरेश फ्रांसिस के द्वारा वर्ष 2012 के अगस्त माह से नवम्बर माह 2012 के मध्य उनके अपने डाक घर के बचत खाते में जमा किए जाने वाली मासिक राशि अदायगी हेतु दिए जाने पर अभियुक्त द्वारा ग्राहक के खाते में राशि जमा न करने की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तयगण को उपरोक्त् दण्ड से दण्डित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि डाकघर द्वारा संचालित की जाने वाली अल्प बचत योजना के अंतर्गत आरोपी मधु वर्मन ने अभिकर्ता की हैसियत से कार्य का निष्पादन आरंभ किया था। उसकी ओर से उसके पति आरोपी बनवारी लाल, जेठ शारदा प्रसाद और भतीजा मृगेन्द्रं द्वारा मालती गुप्ता,माधव सोनी, दिलीप गुप्ता, चंद्रशेखर सोनी, सुरेश फ्रांसिस के द्वारा वर्ष 2012 के अगस्त माह से नवम्बर माह 2012 के मध्य उनके अपने डाक घर के बचत खाते में जमा किए जाने वाली मासिक राशि अदायगी हेतु दिए जाने पर अभियुक्त द्वारा ग्राहक के खाते में राशि जमा न करने की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तयगण को उपरोक्त् दण्ड से दण्डित किया है।
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