(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक चैन सिंह परस्ते ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधनद् नियम, 2021 में निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संसोधन के अनुसार सम्पूर्ण निकाय सीमा क्षेत्र में 01 जुलाई 2022 से 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध के उपरांत यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार, संस्थान आदि गैर.बायोडिग्रेवल 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग, पॉलिथिन, पीवीसी के बैनर एवं अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक के झंडे, कॅडीस्टिक, आइसक्रीम के लिए प्लास्टिक कटोरी, पोलीस्टाइरीन, सजावट में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, स्टीव बॉक्स, निमंत्रण.पत्र, सिंगरेट के पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिरस, प्लास्टिक थाली दोना कटोरी, प्लेट, कप, ग्लास, फोर्क समस्त थर्माकोल डिसपोजल थाली, दोना, कटोरी प्लेट, चाकू, स्ट्रोटे जैसे कतरिल आदि का उपयोग, भंडारण परिवहन, विक्रय, उत्पादन आदि करते पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध स्पॉट फाइन, जुर्माना एवं जब्ती के साथ अन्य दंडनात्मक आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चैन सिंह परस्तेी ने नगर पंचायत क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं।

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