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सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर नप. जैतहरी ने वसूला 5 हजार जुर्माना की जब्ती भी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बिक्री एवं उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी दुकानदार उसकी बिक्री एवं उपयोग निसंकोच चालू रखे हुए हैं।जिसको देखते हुए नगर परिषद जैतहरी की अध्यक्ष श्रीमती नवरत्नी विजय शुक्ला ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह को निर्देशित किया था की सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध लगवाएं और नगर परिषद ने इस संबंध में दुकानदारों को पूर्व में सचेत किया था उसके बावजूद भी निरंतर मिल रही शिकायतों को देखते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह अपने नगर परिषद के स्टाफ के साथ नगर परिषद जैतहरी अंतर्गत दुकानदारों के यहां जाकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसकी जब्ती बनाई एवं लगभग 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला।बताया गया कि
पॉलीथिन थर्माकोल से बने सामग्रियों जिनमे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है जिसमे मानव व अन्य जीव जंतुओं पर भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।इससे निदान के लिए पूरे देश व प्रदेशो में पॉलिथीन व थर्माकोल से बने सामग्रियों के क्रय विक्रय पर रोक 1 जुलाई 2022 से लगा दी गई है।जिसके मद्देनजर नगर परिषद जैतहरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह व नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा नगर के सभी प्रतिष्ठानो में जांच पड़ताल करते हुए कार्यवाही करते हुए जप्ती बनाकर लगभग 5 हाजर की जुर्माना राशि राजस्व खाते में जमा कराई।वही नगर के व्यवसाइयों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने के दिशा निर्देश दिए जिससे आगामी कार्यवाही से बच सके।

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