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न्यायालय ने सुनाया हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना अमरकंटक के अपराध क्र.151/16 आपराधिक प्रकरण क्र.07/17 धारा 307,294,506 भाग-02 भादवि में पारित निर्णय दिनांक 30/06/2022 को आरोपी लक्ष्मण प्रसाद यादव पिता धनसू प्रसाद यादव उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बसही थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) में भादवि की धारा 307 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे के द्वारा पैरवी की गई।
               सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने विशेष लोक अभियेाजक सुश्री शशि धुर्वे के हवाले से बताया कि घटना दिनांक 04/09/2016 को फरियादी राजेन्द्र सिंह गांव के अन्य लोगों के साथ मवेशी चराने सुबह 09 बजे लेढ़रा के जंगल में गया था।तब लगभग 10.00 बजे लक्ष्मण यादव आया और बोला कि मवेशी कौन लाया है कहकर गंदी-गंदी गालियां देकर फरियादी के साथ टांगी से मारपीट किया।जिससे फरियादी राजेन्द्र सिंह के सिर के बाएं तरफ कनपटी एवं गाल में चोट लगी और खून बहने लगा तथा टांगी का एक वार फरियादी के बाएं आंख पर लगा जिससे फरियादी की बाई आंख फूट गई।तब फरियादी अपनी जान बचाकर घटना स्थल से भागा और उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेढ़रा चला गया जहां से घटना की सूचना थाना अमरकंटक को दी गई।जिस पर थाना अमरकंटक के द्वारा अपराध क्र.151/16 धारा 307,294,506 भादवि के प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उप निरीक्षक अमरसिंह मरकाम के द्वारा मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।जहां विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 307 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

       

         

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