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निःशुल्‍क अध्ययनरत बच्चों हेतु फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि 30 जून

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) निःशुल्‍क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 12 (1) (सी) अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की सत्र 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अशासकीय स्कूलों द्वारा ऑनलाईन प्रपोजल तैयार करने हेतु अंतिम तिथि 15 जून 2022 निर्धारित की गई थी। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा केन्द्र के जिला परियोजना समन्वयक हेमन्त खैरवाल ने बताया है कि अधिकांश स्कूल द्वारा फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल तैयार कर लिए गए हैं, किन्तु अभी भी कुछ अशासकीय स्कूलों द्वारा प्रपोजल तैयार नहीं किए गए हैं,जबकि फीस प्रतिपूर्ति हेतु समस्त अशासकीय विद्यालयों को विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया है कि शासन द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों सत्रों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 30 जून 2022 किया गया है। साथ ही विद्यालय द्वारा अधिकतम तीन प्रपोजल तैयार किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्‍चात अशासकीय स्कूलों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करना एवं लाक करना संभव नहीं होगा तथा इसके पश्‍चात समय-सीमा में वृद्धि नहीं की जावेगी। उन्होंने जिले के समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः तैयार करें। समय-सीमा के पश्‍चात कार्यवाही संभव नहीं होगी।

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