(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) जमानत निरस्तगी आदेश की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन के द्वारा थाना अनूपपुर के अप. क्र. 238/19 के आरोपी पिंटू सिंह पिता स्व. मोतीलाल सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ईटाभट्टा थाना अमलाई जिला शहडोल की द्वितीय जमानत याचिका न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दी गई है। राज्य की ओर मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के द्वारा की गई। आरोपी इस मामले में लगभग 03 वर्षो से जेल में है। आरोपी शांतिनगर मर्डर केस के आठ आरोपियो में से एक है।
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