(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान जिले में असामाजिक तत्व अपने हित में अनुचित लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील व उनके द्वारा शांति भंग की जाने की संभावना और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है और जिला अनूपपुर में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जन साधारण के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू की है। प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार एवं पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।
यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नहीं होगा। मृत को श्मशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेश जनपद पंचायत क्षेत्र अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, कोतमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।
इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त जन साधारण के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक के लिए लागू की है। प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के तहत जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार एवं पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतले, ईंटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे।
यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यिूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ड्यिूटी पर लागू नहीं होगा। मृत को श्मशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बंधी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। यह आदेश जनपद पंचायत क्षेत्र अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, कोतमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा।
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का
शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित
शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जिला अनूपपुर के लिए प्रथम चरण में 25 जून 2022, द्वितीय चरण में 01 जुलाई 2022 एवं तृतीय चरण में 08 जुलाई 2022 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उपरोक्त निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आग्नेयास्त्रों शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक शांति एवं व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में इन समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुनना संभव नहीं है। इसलिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने लोक शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला अनूपपुर के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने से लेकर 15 जुलाई 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश दिया है कि वे उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करायें। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा।
पंचायत निर्वाचन के लिए
मतपत्रों के रंग निर्धारित
मतपत्रों के रंग निर्धारित
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।
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