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जिले के 120 बच्चों को कलेक्टर की पहल पर प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही 2 हजार रु.की आर्थिक सहायता

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 45 के अंतर्गत म.प्र. बाल प्रायोजन (स्पांसरशिप) दिशानिर्देश 2020 के तहत बच्चों को उनके परिवार से अलग होने से रोकने, बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चे, मुक्त कराए गए बच्चों को उनके जैविक परिवार में भेजकर पुर्नवासित करने एवं उनका समग्र विकास करने, बाल देखरेख संस्था, परिवार में बाल देखरेख एवं संरक्षण की आवश्‍यकता वाले बच्चों के समग्र विकास करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए व सामाजिक रूप से सक्षम परिवारों को बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चों के विकास में सहयोग हेतु जोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा स्पांसरशिप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अपील पर एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र, जमुना कोतमा क्षेत्र, मोजर वेयर जैतहरी, ओरियंट पेपर मिल व सोडा फैक्ट्री बरगवां द्वारा योजनांतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की पहल पर जिले में 120 बच्चों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अनूपपुर जिला निजी स्पांसरशिप में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को लाभान्वित करने में प्रदेश के अग्रणी जिलों में सम्मिलित है। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि जिले के सम्पन्न नागरिकों, व्यवसायियों, समाज सेवियों से प्रति बच्चे प्रति माह 2 हजार रुपये के मान से स्पांसरशिप योजना के तहत आर्थिक सहायता दिए जाने की अपील की गई है।

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