(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा कोतवाली अनूपपुर के अप.क्र. 76/14 के आरोपी शेख अनवर उर्फ बटोली पिता उम्मेद अली उर्फ जफर अली उम्र 48 वर्ष कच्छी मोहल्ला, धनपुरी जिला शहडोल, राकेश उर्फ पार्टी पिता सुन्दरलाल चौधरी निवासी ग्राम झर्रा टिकुरिया जहन चौक कटनी म.प्र. को भादवि की धारा 395, 397 में उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 5000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त टेक्कल उर्फ मोहम्मद रहमान फरार है तथा उसका अभी विचारण होना शेष है।
निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना फरियादी चंन्द्रिका प्रसाद तिवारी रिलायंस प्रोजेक्ट टेंघा, थाना कोतमा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ था। दिनांक 18/03/2014 को वह अपने परिचित रोशन केवट की मोटर सायकल स्प्लेण्डर प्रो लेकर अपनी बहन के घर विवेकनगर जा रहा था। रास्ते में सड्डी तिराहे के पास उसे एक लड्के ने हाथ देकर उसे रोका और शहडोल जाने के लिए बोला, तो फरियादी बोला कि अनूपपुर तक छोड देगा और उसे मोटर सायकल पर अपने पीछे बैठा लिया। रास्ते में फरियादी ने ग्राम केशवाही स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया तथा कुछ देर होटल पर रूका वहीं पर उस लडके ने अपने मोबाईल पर किसी बात करते हुए कहा कि सांधा चौराहे पर मिलो मैं मोटर सायकल से आ रहा हूं। जैसे ही वह सांधा चौक पर पहुंचा वहां पर 02 मोटर सायकल पर 04 लडके पहले से ही खडे थे। फरियादी ने मोटर सायकल रोकी तो उसके पीछे बैठे लडके ने मोटर सायकल से उतर कर उसकी मोटर सायकल की चाबी निकाल ली, उसने अपनी शर्ट के पीछे से एक तलवार निकाली और फरियादी की पीठ में मार दिया, फरियादी ने उसे लात मारकर गिरा दिया, फिर वहीं पास खडे चारों लडके झपटे और बोले कि छोड दो नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे। चारों लडके भी तलवार लिये थे। उन्होंने फरियादी को पकडकर जंगल की ओर तालाब के किनारे महुआ के पेड के नीचे ले गये और फरियादी के कपडे उतारे तथा हाथ् और पैर गमछे से बांध दिये और आडी तलवार से मारपीट किए, कपडों में रखे कुल 5250 रूपये 02 एटीएम कार्ड, 01 मोबाईल तथा मोटर सायकल लूटकर ले गये और फरियादी को वहीं छोड गये। फिर जैसे-तैसे फरियादी हाथ पैर छुडा कर कपडे पहनकर पैदल एक पेट्रोल पंप के पास आया और वहां से अनूपपुर थाने फोन पर पूरी घटना बतायी। पुलिस के आने पर उन्हे पूरी बात बतायी और उनके साथ पुलिस थाना आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा फरियादी को अभियुक्त शेख अनवर उर्फ बटोली की फोटो दिखाकर पहचान कार्यवाही की तो फरियादी ने उसे वही लडका होना बताया, अभियुक्त शेख अनवर उर्फ बटोली को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई उसकी निशानदेही पर ओ.सी.एम. के पास झाडियों से लूटी गई मोटर सायकल एवं एक तलवार बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। शेख अनवर उर्फ बटोली के मेमोरेंडम के आधार पर शेष अभियुक्तगण की पता तलाश कर उन्हें अभिरक्षा में लेकर लूटी गई सम्पत्ति बरामद कर जब्त की गई। विवेचना की शेष औपचारिकतायें पूर्ण कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि घटना फरियादी चंन्द्रिका प्रसाद तिवारी रिलायंस प्रोजेक्ट टेंघा, थाना कोतमा में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ था। दिनांक 18/03/2014 को वह अपने परिचित रोशन केवट की मोटर सायकल स्प्लेण्डर प्रो लेकर अपनी बहन के घर विवेकनगर जा रहा था। रास्ते में सड्डी तिराहे के पास उसे एक लड्के ने हाथ देकर उसे रोका और शहडोल जाने के लिए बोला, तो फरियादी बोला कि अनूपपुर तक छोड देगा और उसे मोटर सायकल पर अपने पीछे बैठा लिया। रास्ते में फरियादी ने ग्राम केशवाही स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया तथा कुछ देर होटल पर रूका वहीं पर उस लडके ने अपने मोबाईल पर किसी बात करते हुए कहा कि सांधा चौराहे पर मिलो मैं मोटर सायकल से आ रहा हूं। जैसे ही वह सांधा चौक पर पहुंचा वहां पर 02 मोटर सायकल पर 04 लडके पहले से ही खडे थे। फरियादी ने मोटर सायकल रोकी तो उसके पीछे बैठे लडके ने मोटर सायकल से उतर कर उसकी मोटर सायकल की चाबी निकाल ली, उसने अपनी शर्ट के पीछे से एक तलवार निकाली और फरियादी की पीठ में मार दिया, फरियादी ने उसे लात मारकर गिरा दिया, फिर वहीं पास खडे चारों लडके झपटे और बोले कि छोड दो नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे। चारों लडके भी तलवार लिये थे। उन्होंने फरियादी को पकडकर जंगल की ओर तालाब के किनारे महुआ के पेड के नीचे ले गये और फरियादी के कपडे उतारे तथा हाथ् और पैर गमछे से बांध दिये और आडी तलवार से मारपीट किए, कपडों में रखे कुल 5250 रूपये 02 एटीएम कार्ड, 01 मोबाईल तथा मोटर सायकल लूटकर ले गये और फरियादी को वहीं छोड गये। फिर जैसे-तैसे फरियादी हाथ पैर छुडा कर कपडे पहनकर पैदल एक पेट्रोल पंप के पास आया और वहां से अनूपपुर थाने फोन पर पूरी घटना बतायी। पुलिस के आने पर उन्हे पूरी बात बतायी और उनके साथ पुलिस थाना आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा फरियादी को अभियुक्त शेख अनवर उर्फ बटोली की फोटो दिखाकर पहचान कार्यवाही की तो फरियादी ने उसे वही लडका होना बताया, अभियुक्त शेख अनवर उर्फ बटोली को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई उसकी निशानदेही पर ओ.सी.एम. के पास झाडियों से लूटी गई मोटर सायकल एवं एक तलवार बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। शेख अनवर उर्फ बटोली के मेमोरेंडम के आधार पर शेष अभियुक्तगण की पता तलाश कर उन्हें अभिरक्षा में लेकर लूटी गई सम्पत्ति बरामद कर जब्त की गई। विवेचना की शेष औपचारिकतायें पूर्ण कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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