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अलग-अलग मामलों में अनूपपुर एवं कोतमा न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्याायाधीश  रत्नेवश चन्द्र  सिंह बिसेन के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र0 54/2018 और 53/2018 तथा थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्र. 288/18 और अपराध क्र. 287/18 के आरोपीगण छोटू उर्फ दुर्गा प्रसाद 
श्रीवास्तव, लखन लाल राठौर एवं दीपक लाल सेन को भादवि की धारा 394 तथा अनु.जाति अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) के आरोप में दोषी पाते हुए दोनो प्रकरणों में सबसे बडी सजा आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्डो से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। दोनों प्रकरणों में राज्यव की ओर से लोक अभियोजक  दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने पैरवी की है। 
    न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दोनों ही प्रकरणों में आरोपीगण दिनांक 26/08/2018 को पहले रात्रि में लगभग 01.30 से 02.00 बजे तक फरियादिया सुनीता कोल ग्राम पटौरा टोला अपने घर पर थी एवं उसकी बहन मीरा कोल, उसकी पुत्री लक्ष्मीत व पुत्र सागर भी थे तभी आरोपीगण उसके दरवाजे में लात मारे तब वह आवाज सुनकर दरवाजा खोली तब आरोपी छोटू उर्फ दुर्गा श्रीवास्ती, लखन लाल राठौर एवं दीपक लाल सेन अपने एक अन्य ₩साथी के साथ उसके घर के अंदर घुस आए और उससे बोलने लगे कि वह पुलिस के डग्गेे में काम करते है और चेक करने आए हैं, चुपचाप जो हो निकाल कर रख दो तथा छोटू उर्फ दुर्गा हाथ में कट्टा लिए हुए था, जो फरियादिया के सीने तरफ लगाते हुए धमकाया कि चुपचाप जो रूपए और जेवर रखे हो दे दो नहीं तो बच्चों  सहित यही जान से निपटा देंगें। उसके अन्यह साथी भुजाली चाकू लिए हुए थे, उन लोगो ने भी चाकू दिखाकर धमकाया आरोपीगण ने फरियादी की पेटी की चाभी छीन कर उसकी पेटी का ताला खोलकर उसके अन्दर रखे 10000 रूपये वाली एक हजार की गड्डी निकाल लिए तथा सामान बिखेरते हुए रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली अनूपपुर में की। आरोपीगण के विरूद्ध 287/18 अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
दूसरा मामला - इसी प्रकार उक्त  दिनांक 26/08/2018 को ही लगभग 02.30 से 03.00 बजे मध्य रात्रि के बीच जब फरियादिया दुखनी बाई निवासी ग्राम सामतपुर अपने पुत्री गुल्लीत के साथ खाना-पीना खाकर दरवाजा बंद करके सो रही थी, तो दरवाजे में लात मारने की आवाज सुनकर उठी तभी आरोपीगण उसके घर के अन्दर घुस आए और बोले पुलिस के डग्गे में काम करते हैं और चेक करने आए हैं, पेटी की चाभी दे दो चैक करना है, तब फरियादिया व उसकी पुत्री घबराकर चिल्ला ने लगे तब आरोपी छोटू श्रीवास्तव हाथ में रखे कटॅटा और अन्य आरोपीगण चाकू दिखाकर धमकाने लगे और बोले कि हल्ला करोगे तो यहीं निपटा देंगे, आरोपीगण ने फरियादिया की पेटी की चाभी लेकर कुल 70000 रूपये लूट लिए और हल्ला गुहार करने या रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। आरोपीगणों के विरूद्ध कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र 288/18 फरियादी की सूचना पर दर्ज की गई। प्रकरण की विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मामलों में आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।        

कोतमा में तीन को 
हुआ आजीवन कारावास


न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने, थाना कोतमा के अपराध क्र. 109/16 की धारा 302,307,325,326,294,323,506 भादवि के प्रकरण में आरोपीगण हीरालाल चैधरी पिता षिवपत चैधरी, शिवपत चैधरी पिता विशाल चैधरी, देवदास पिता शिवपत चैधरी को आजीवन कारावास व 5000-5000 रुपए का अर्थदण्ड तथा जीवनलाल पिता रिसपत चैधरी को 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अपर लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई।
              मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि उक्त प्रकरण कोतमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है जिसमें आरोपीगण एवं फरियादी व आहतगण के बीच होली जला देने को लेकर विवाद हो गया था इसी विवाद को लेकर गांव के दो गुटो के बीच गंभीर लडाई झगडा हो गया जिसमें राय सिंह की मृत्यु हो गयी और अन्य कई लोग घायल हो गये जिनमें से कुछ को गंभीर व साधारण उपहति कारित हुई। उपरोक्त मूल प्रकरण प्र.सू.रि लेखबद्ध किये जाने के उपरांत प्रकरण में विवेचना तत्तकालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता द्वारा की गयी, विवेचना दौरान विवेचक आवश्यक दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया । जिसके लिए उनि  पुष्पराज सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया जिन्होने ने प्रत्येक पेशी दिनांक को तत्परता के साथ साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित कराया। प्रकरण की पैरवी कमेटी के सदस्य रामनरेश गिरी, जिला अभियोजन अधिकारी के निगरानी में की गयी। 
             न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन अपर लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल कोतमा द्वारा किया गया श्री अग्रवाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित माना आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
           उक्त होली जलाने के विवाद में दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था दोनो पक्षों के द्वारा प्र.सू.रि लेखबद्ध करायी गयी। जिसमें काउंटर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण बलबीर, खेमराज, खरधूषण और चंदू को मारपीट के अपराध में 06माह कठिन कारावास सहित 2500 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। काउंटर प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी शैलेन्द्र सिंह अपर लोग अभियोजक द्वारा की गयी। श्री सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित माना आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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