(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) लोकोपयोगी लोक अदालत ने 7 सितंबर 2021 को अपने फैसले में आयुक्त मध्यप्रदेश, आबकारी विभाग ग्वालियर, जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर, कलेक्टर अनूपपुर वास्ते मध्यप्रदेश शासन एवं अंग्रेजी शराब दुकान लाइसेंसी को डॉक्टर एम.एम. मंसूरी आवेदक के प्रकरण में आदेश दिया था की अनावेदक गण वार्ड क्रमांक 5 अनूपपुर में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को 1 माह के भीतर अन्यत्र स्थानांतरित कर दें।लेकिन आश्चर्य की बात है की लोकोपयोगी लोक अदालत की भावना का अनावेदक गण 5 माह बाद भी पालन नहीं किए।अभी हाल ही में मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने 26/02/2022 को कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखकर लोक अदालत के निर्णय के अनुरूप शहर के बाहर अंग्रेजी शराब दुकान को संचालित कराए जाने हेतु लेख किया था लेकिन उस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नजर नहीं आई।बताया जाता है कि नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रामखेलावन राठौर,जिला वक्फ बोर्ड अनूपपुर एवं वार्ड क्रमांक 3, 4, 5 के निवासियों ने कलेक्टर अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर को रहवासी क्षेत्र के लोगों की जन भावनाओं से अवगत कराते हुए पत्र लिखा था कि शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान जो शहर के मध्य में स्थित है इसे अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।पत्र में बताया गया कि नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 5 में शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है उपरोक्त स्थान पर उसके आसपास शासकीय स्कूल बच्चों की, राम जानकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन एवं रहवासी कॉलोनी आदि स्थित है।छोटे-छोटे बच्चे इसी मार्ग से कंधे पर स्कूल बैग लटका कर पैदल स्कूल को जाते हैं। और इसी मार्ग पर शराबियों के हुड़दंग के बीच वह गुजरते हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है।शराब दुकान होने के कारण कई बार नशे में लोगों द्वारा यहां पर उत्पाद मचाया जाता है जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होती है।साथ ही मार्ग में जगह कम होने की वजह से प्रतिदिन यातायात की समस्या बनी रहती है शहर में पार्किंग नहीं होने से लोग अपनी मोटरसाइकिल यहां पर खड़ी कर देते हैं। शराबियों द्वारा यहां पर मांस, मछली और हड्डियां भी फैला दी जाती है जिससे मंदिर, मस्जिद ,रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों एवं रहवासी परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया लेकिन परिणाम आज तक सामने नहीं आया।लोक अदालत ने 07/09/2021 को अपने फैसले में एक माह के अंदर दुकान हटाने का आदेश दिया था लेकिन 5 माह बाद भी दुकान को नहीं हटाया गया।रहवासी क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से अपील की है की तत्काल रहवासी क्षेत्र से एवं लोक अदालत के फैसले के अनुरूप अंग्रेजी शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही को अंजाम दे अन्यथा वार्ड के लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।
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