(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वयं प्रकाश दुबे की न्यायालय ने दिनांक 28/02/2022 थाना बिजुरी चौकी रामनगर के अपराध क्रमांक 432/14 की धारा 302, 304बी, 498ए, 201 भादवि के प्रकरण में आरोपीगण भजनदास पिता अकालू उम्र 33 अकालू पिता जट्टू दास उम्र 56 रामकुमारी पति अकालू उम्र 48 उभय निवासी ग्राम मलगा तथा आरोपी मदन उर्फ लाला पिता प्यारेदीन उम्र 31 निवासी बेनी बहराजिला अनूपपुर म.प्र. मे हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के अपराध में उक्त सभी आरोपीगण को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास सहित 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं आरोपी पति को धारा 498ए में भी 02 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 04 में 01 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंहे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि मामला थाना बिजुरी के चौकी रामनगर के ग्राम मलगा का है। दिनांक 14/09/2014 को आरोपी भजनदास व उसके साथ मदनदास ने योजनाबंद्ध तरीके से मृतिका नीतू चौधरी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने की नियत से हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। उक्त मामले की सूचना मिलने पर चैकी रामनगर में मर्ग कायम कर मर्ग जांच की गयी दौरान मर्ग जांच गवाहों के कथन से यह पाया गया कि मृतिका का पति भजनदास व उसका दोस्त मदनदास ससुर अकालू दास व सास रामकुमारी द्वारा दहेज में नगदी व इंटरलाक मशील की मांग कर मृतिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताणित करते थे और घटना दिनांक 14/09/2014 को रात्रि में मृतिका की हत्या कर दिये व साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। विवेचना के दौरान चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका की मृत्यु गला दबाने से उत्पन्न हुए श्वासावरोध से हुई थी। विवेचना से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपीगण द्वारा दिनांक 14/09/2014 को मृतिका की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र प्रस्तुत कर आरोपीगण का विचारण किया गया। विचारण में मृतिका की मृत्यु रात्रि में असमान्य परिस्थितियों में होना पायी गयी व चिकित्सीय साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि मृतिका ने स्वयं फासी लगाई है। आरोपी ने यह बचाव लिया था कि वह घर से बाहर था परंतु उसने घर से बाहर होने के सबंध में कोई समाधान कारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियोजन साक्षियों से यह बात सिद्ध हुई कि आरोपी भजनदास गाडी व इंटर लाक मशील मांगते थे व इस बात के लिए पीडिता को प्रताणित करता था। सभी साक्ष्यों व लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तर्क व न्याय दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।प्रकरण में प्रारंभिक मर्ग जांच सउनि अमरलाल यादव एवं विवेचना एसडीओपी शिवेन्द्र सिंह द्वारा की गयी। प्रकरण में पैरवी शैलेन्द्र सिंह लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि मामला थाना बिजुरी के चौकी रामनगर के ग्राम मलगा का है। दिनांक 14/09/2014 को आरोपी भजनदास व उसके साथ मदनदास ने योजनाबंद्ध तरीके से मृतिका नीतू चौधरी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने की नियत से हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। उक्त मामले की सूचना मिलने पर चैकी रामनगर में मर्ग कायम कर मर्ग जांच की गयी दौरान मर्ग जांच गवाहों के कथन से यह पाया गया कि मृतिका का पति भजनदास व उसका दोस्त मदनदास ससुर अकालू दास व सास रामकुमारी द्वारा दहेज में नगदी व इंटरलाक मशील की मांग कर मृतिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताणित करते थे और घटना दिनांक 14/09/2014 को रात्रि में मृतिका की हत्या कर दिये व साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। विवेचना के दौरान चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका की मृत्यु गला दबाने से उत्पन्न हुए श्वासावरोध से हुई थी। विवेचना से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपीगण द्वारा दिनांक 14/09/2014 को मृतिका की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र प्रस्तुत कर आरोपीगण का विचारण किया गया। विचारण में मृतिका की मृत्यु रात्रि में असमान्य परिस्थितियों में होना पायी गयी व चिकित्सीय साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि मृतिका ने स्वयं फासी लगाई है। आरोपी ने यह बचाव लिया था कि वह घर से बाहर था परंतु उसने घर से बाहर होने के सबंध में कोई समाधान कारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियोजन साक्षियों से यह बात सिद्ध हुई कि आरोपी भजनदास गाडी व इंटर लाक मशील मांगते थे व इस बात के लिए पीडिता को प्रताणित करता था। सभी साक्ष्यों व लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तर्क व न्याय दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।प्रकरण में प्रारंभिक मर्ग जांच सउनि अमरलाल यादव एवं विवेचना एसडीओपी शिवेन्द्र सिंह द्वारा की गयी। प्रकरण में पैरवी शैलेन्द्र सिंह लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
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