(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश्च्रन्द्र सिंह बिसेन की न्यायालय ने आरोपी लखन उर्फ रामलखन कोल पिता कुंवरवा कोल निवासी ग्राम कोंडा, थाना अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.को आजीवन कारावास सहित 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। राज्य की ओर से लोक अभियोजक दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया ने पैरवी की है।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेदय ने बताया कि दिनांक 17/12/2020 को दोपहर 03.00 बजे पूरन सिंह गोंड को लखन कोल ने शराब पिलाने के लिए बोला, उसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ तब लखन कोल हाथ में लिए डंडे से पूरन के सिर में मार दिया जिससे उसके सिर एवं कनपटी में चोट आई और खून बहने लगा था, आहत रोड में लथ-पथ पडा था, घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की सूचना म़ृतक पूरन का लडका संतलाल सिंह गोंड ने थाने में दिया था, थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र 520/20 धारा 302 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई, प्रकरण की विवेचना वर्तमान कोतमा टीआई अजय कुमार बैगा द्वारा की गई थी, सम्पूर्ण विवेचना के पश्चानत मामला विचारण हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया, विचारण पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं दस्तावेज से आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है।
वही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम का अपराध क्र.215/20 आपराधिक प्रकरण क्र. 289/20 धारा 279,304ए भादवि में पारित निर्णय दिनांक 22/03/2022 आरोपी दुर्गेश पिता हेमलाल जयसवाल आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम पकरीटोला, थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) को धारा 304ए भादस. में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई।
दूसरा मामला इस प्रकार है घटना दिनांक 11/10/2020 को शाम लगभग 07.30 बजे बुद्धु अगरिया अपने खेत से घर आते समय ग्राम पंचायत भवन धरमदास के आगे मेन रोड पर पहुंचा तभी जैतहरी की ओर से दुर्गेश जयसवाल ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेन्ट कर दिया, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। आवाज सुनकर रमेश अगरिया, सूर्यभान सरपंच भैयालाल आ गये थे, जिसकी सूचना थाना राजेन्द्रग्राम को मिलने पर आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि राजेन्द्रेग्राम न्यायालय का यह निर्णय रोड में तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले लोगों के लिए सीख होगी,माननीय उच्चतम न्यायालय ने बढते हुए रोड एक्सी डेंट के मामलों में टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि सडक में चलने वाले लोग अपने को सडकों का राजा समझकर सडक का यूज करते हैं, भारतीय दण्ड सहिता की धारा 304 ए में सजा की अवधि कम होने के कारण भी एक्सीडेंट करने वाले आरोपीगण का मनोबल ऊंचा रहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधायिका को इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन करने के सुझाव भी दिए।
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