(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) जिला पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन पर निरीक्षक कोतमा अजय कुमार बैगा अपने स्टाफ के साथ फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए अनूपपुर से पिकअप वाहन में जा रहे अवैध पशु को मय वाहन एवं पशु तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बताया गया कि निरीक्षक अजय कुमार बैगा को दिनांक 18/02/2022 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर अनूपपुर की ओर से हाइवे रोड होकर एक पिकअप मे मवेशी लोड कर ले जाने की सूचना पर हाइवे रोड कोतमा तिराहा जाकर इंतजार किया गया जो अनूपपुर की ओर से एक पिकअप वाहन क्र. MP18 GA 3573 कोतमा तिराहा मे पहुँचा जिसे रोककर गवाहो के समक्ष देखा तो पिकअप वाहन मे 02 नग बड़े बड़े भैस एवं 01 भैंस का
बच्चा पड़िया लोड था।वाहन चालक से पूछताछ पर अपना नाम संदीप कुमार कोल पिता रामकुमार कोल उम्र 25 वर्ष निवासी चिटुहला थाना बुढार जिला शहडोल का होना बताया तथा वाहन पिकअप क्रमांक MP18 GA 3573 मे लोड पशु एवं वाहन के कोई दस्तावेज नही होना बताया।पशुओं को वाहन मालिक आकाश मैनानी निवासी बुढार एवं मवेशी मालिक रामविलास यादव निवासी जमुड़ी के कहने पर लोड कर बाहर ले जाना बताया।जो पिकअप मे लोड मवेशी बिना खाने पीने की व्यवस्था झमता से अधिक मवेशी ठूस कर लोड कर क्रूरता पूर्वक पिकअप मे ले जाना पाये जाने से प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधि. 1960 की धारा 11घ,ड.च.तथा एम व्ही एक्ट की धारा 66/192, 3/181, 5/180,130/177(3) मे साक्षी नवीन शुक्ला एवं अशहर अली निवासी कोतमा के समक्ष विधिवत वाहन मय 03 नग पशु के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत समय 17.20 बजे जप्त कर जप्त शुदा पशुओं को नगर पालिका
बच्चा पड़िया लोड था।वाहन चालक से पूछताछ पर अपना नाम संदीप कुमार कोल पिता रामकुमार कोल उम्र 25 वर्ष निवासी चिटुहला थाना बुढार जिला शहडोल का होना बताया तथा वाहन पिकअप क्रमांक MP18 GA 3573 मे लोड पशु एवं वाहन के कोई दस्तावेज नही होना बताया।पशुओं को वाहन मालिक आकाश मैनानी निवासी बुढार एवं मवेशी मालिक रामविलास यादव निवासी जमुड़ी के कहने पर लोड कर बाहर ले जाना बताया।जो पिकअप मे लोड मवेशी बिना खाने पीने की व्यवस्था झमता से अधिक मवेशी ठूस कर लोड कर क्रूरता पूर्वक पिकअप मे ले जाना पाये जाने से प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधि. 1960 की धारा 11घ,ड.च.तथा एम व्ही एक्ट की धारा 66/192, 3/181, 5/180,130/177(3) मे साक्षी नवीन शुक्ला एवं अशहर अली निवासी कोतमा के समक्ष विधिवत वाहन मय 03 नग पशु के मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत समय 17.20 बजे जप्त कर जप्त शुदा पशुओं को नगर पालिका
कोतमा के कांजी हाऊस गोविन्दा मे सुरक्षार्थ रखा जाकर जप्त शुदा वाहन के वापस थाना आया प्रकरण सात वर्ष की सजा से कम अवधि का होने से चालक आरोपी संदीप कुमार कोल पिता रामकुमार कोल उम्र 25 वर्ष निवासी चिटुहला थाना बुढार जिला शहडोल का अभिरक्षा पत्रक तैयार कर धारा 41(क) जा.फौ. की नोटिस देकर पावन्द कर रूखसत किया।वापसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।कार्यवाही मे प्रमुख भूमिका निरीक्षक अजय कुमार बैगा , सउनि लियाकत अली , सउनि अमित घारू आर. 391 भानूप्रताप ,म.आर.सुप्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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