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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने जिले के युवक-युवतियों से अपील

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.एस. डावर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेरोजगार युवक व युवतियों को स्वयं का उद्योग, सेवा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का प्रारंभ किया गया है जिसका संचालन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे युवक, युवतियाँ जो अपने स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय प्रारंभ करने के इच्छुक हों, वे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर में आकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाईन पोर्टल Samast.mponline.gov.in के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। ऐसे आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के हो, आवेदक के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वी पास हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो, आवेदक के परिवार आयकर दाता है तो पिछली 3 वर्षों की आयकर विवरणी प्रस्तुत करेगा। किसी बैंक एवं वित्तीय संस्था आदि का स्वयं डिफॉल्टर न हो, ऐसे आवेदक योजना हेतु बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।  
योजनांतर्गत उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं, सेवा एवं व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की वही परियोजनाएं मान्य की जायेंगे, जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होगें। साथ ही सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्षाें तक दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक के मो.नं. 9424889859 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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