(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के आने के बाद अनूपपुर जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिले की पुलिस पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है जिसका परिणाम है कि लगातार जिले में अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।हाल ही में पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के दिशा निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक अजय कुमार बैगा एवं उनके स्टाफ ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। जिसमें अवैध रूप से कोयला से लदा हाईवा वाहन को पुलिस ने जप्त किया जिसने वाहन एवं कोयले की कीमत मिलाकर 41 लाख 80 हजार रुपए की सफलता पुलिस को मिली। जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक-14/02/2022 को हमराह स्टाफ के मय शासकीय वाहन के कस्बा कोतमा, गोविंदा तरफ जुर्म जरायम पतासाजी हेतु रवाना हुआ था जो दौरान भ्रमण मुखबिर के व्दारा दोपहर 01.30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हाइवा वाहन जिसका क्र. MP65GA0959 है मीरा खदान कोतमा से अवैध कोयला लोड कर गोविंदा साइडिंग तरफ जा रहा है की तस्दीक हेतु राहगीर गवाह नीरज सोनी निवासी बुढ़ानपुर व प्रायवेट चालक नवीन शुक्ला निवासी कोतमा के रवाना होकर
सूचना की तस्दीक किया।मीरा खदान के आगे पुल के पास लहुसई में एक हाइवा कोयला लोड खड़ा मिला घेराबंदी कर उक्त वाहन के चालक से नाम पता पूछा जो अपना नाम गोविद प्रसाद केवट पिता गंगाराम केवट उम्र 25 वर्ष निवासी पयारी नं. 02 थाना भालूमाड़ा को होना बताया। जिससे उक्त वाहन में लोड किये गये कोयले के संबंध में दस्तावेज मांगे एवं 91 जा.फौ. की नोटिस दिया गया जो ड्रायवर के व्दारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया ड्रायवर के व्दारा बताया गया कि उक्त वाहन में लोड कोयला वाहन मालिक के कहने पर मीरा खदान के लोडिंग प्वाइंट से रावेन्द्र चौबे व्दारा कोयला लोड कराया गया एवं बिना तौल कांटा के बुम बैरियर मेन गेट से कोयला लेकर निकला है। अवैध कोयला का परिवहन करते पाये जाने पर उक्त वाहन को थाना ले जाने हेतु कहे जाने पर बताया कि वाहन खराब है जिसे कालरी एवं अन्य प्रायवेट व्यक्ति के लोडर से टोचन कराकर गाड़ी को थाना पहुंचाया गया।वाहन मालिक एवं मीरा कोयला खदान अधिकारियों से कोयला परिवहन एवं निकासी के संबंध में जानकारी मांगी गई एवं धारा 91 जा.फौ.की नोटिस दी गई एवं रात्रि में उक्त वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा किया गया।उनके व्दारा आज दिनांक-15/02/22 को जानकारी प्रदाय करने हेतु कहा गया था जो अब तक कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं।जिससे वाहन चालक गोविंद केवट, वाहन मालिक तथा तौल कांटा एवं लोडर व अन्य संलिप्त कालरी अधिकारी कर्मचारियों पर मीरा खदान से कोयला चोरी करना पाया गया एवं शासकीय खनिज कोयला चुराकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचायी है।जिसकी तस्दीक बाद वाहन चालक गोविंद केवट, वाहन मालिक तथा तौल कांटा एवं लोडर व अन्य संलिप्त कालरी अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 379 ता०हि0 एवं 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त सम्पति - वाहन क्र. एमपी 65 जीए 0959 कीमत 40 लाख एवं अवैध खनिज कोयला 1 लाख 80 हजार रूपये कुल कीमत 41,80,000 रूपये है।
प्रकरण के अन्य आरोपी पता तलाश कर जल्द गिरफ्तार किया जायेगा। पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका-थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक अजय कुमार बैगा,उप निरी.अनुराधा परस्ते, सउनि.अमित घारू, प्र.आर.116 रामपाल पटेल, महिला आर.सुप्रिया त्रिपाठी आर.391 भानू प्रताप, आर.435 शुभम तिवारी, आर.435 संजय व्दिवेदी ,आर. 370 जितेन्द्र मंडलोई एवं कोतमा पुलिस स्टाफ का रहा।
सूचना की तस्दीक किया।मीरा खदान के आगे पुल के पास लहुसई में एक हाइवा कोयला लोड खड़ा मिला घेराबंदी कर उक्त वाहन के चालक से नाम पता पूछा जो अपना नाम गोविद प्रसाद केवट पिता गंगाराम केवट उम्र 25 वर्ष निवासी पयारी नं. 02 थाना भालूमाड़ा को होना बताया। जिससे उक्त वाहन में लोड किये गये कोयले के संबंध में दस्तावेज मांगे एवं 91 जा.फौ. की नोटिस दिया गया जो ड्रायवर के व्दारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया ड्रायवर के व्दारा बताया गया कि उक्त वाहन में लोड कोयला वाहन मालिक के कहने पर मीरा खदान के लोडिंग प्वाइंट से रावेन्द्र चौबे व्दारा कोयला लोड कराया गया एवं बिना तौल कांटा के बुम बैरियर मेन गेट से कोयला लेकर निकला है। अवैध कोयला का परिवहन करते पाये जाने पर उक्त वाहन को थाना ले जाने हेतु कहे जाने पर बताया कि वाहन खराब है जिसे कालरी एवं अन्य प्रायवेट व्यक्ति के लोडर से टोचन कराकर गाड़ी को थाना पहुंचाया गया।वाहन मालिक एवं मीरा कोयला खदान अधिकारियों से कोयला परिवहन एवं निकासी के संबंध में जानकारी मांगी गई एवं धारा 91 जा.फौ.की नोटिस दी गई एवं रात्रि में उक्त वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा किया गया।उनके व्दारा आज दिनांक-15/02/22 को जानकारी प्रदाय करने हेतु कहा गया था जो अब तक कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं।जिससे वाहन चालक गोविंद केवट, वाहन मालिक तथा तौल कांटा एवं लोडर व अन्य संलिप्त कालरी अधिकारी कर्मचारियों पर मीरा खदान से कोयला चोरी करना पाया गया एवं शासकीय खनिज कोयला चुराकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचायी है।जिसकी तस्दीक बाद वाहन चालक गोविंद केवट, वाहन मालिक तथा तौल कांटा एवं लोडर व अन्य संलिप्त कालरी अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 379 ता०हि0 एवं 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त सम्पति - वाहन क्र. एमपी 65 जीए 0959 कीमत 40 लाख एवं अवैध खनिज कोयला 1 लाख 80 हजार रूपये कुल कीमत 41,80,000 रूपये है।
प्रकरण के अन्य आरोपी पता तलाश कर जल्द गिरफ्तार किया जायेगा। पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका-थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक अजय कुमार बैगा,उप निरी.अनुराधा परस्ते, सउनि.अमित घारू, प्र.आर.116 रामपाल पटेल, महिला आर.सुप्रिया त्रिपाठी आर.391 भानू प्रताप, आर.435 शुभम तिवारी, आर.435 संजय व्दिवेदी ,आर. 370 जितेन्द्र मंडलोई एवं कोतमा पुलिस स्टाफ का रहा।
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