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160 नग जीवित तोता विक्रय एवं परिवहन करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कारावास 10 हजार रुपए जुर्माना

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायालय मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट आर.पी. सेवेतिया के न्यांयालय के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र 124/2016 के आरोपी शेख छोटा मोहम्मद पिता शेख रहीम उम्र 35 वर्ष निवासी गोगांव अशोकनगर वार्ड नंबर 03 थाना गु‍डयारी जिला रायपुर  छ.ग. को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। राज्य की ओर से मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डे्य के द्वारा की गई। 
                 घटना की सक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्होने  बताया कि दिनांक 09/02/2016 को वन विभाग अनूपपुर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त  हुई थी कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेसशन अनूपपुर प्लेटफॉर्म 01 में तोता रखा हुआ है, सूचना के आधार पर वन विभाग अूनूपपुर के द्वारा आरोपी के विरूद्व कार्यवाही करते हुए उसके कब्जे् से 160 नग जीवित तोता एवं तार के 02 बडे पिंजरे एवं 190 छोटे पिंजरे जब्त किये गये थे।आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि वह कटनी से 30-35 रूपये प्रति नग के हिसाब से प्रत्येक  शूओ को खरीदकर लाया है तथा इसे वह रायपुर के आस-पास के क्षेत्र में 90 रूपये एवं 100 रूपये प्रति नग के हिसाब से बेचने हेतु ले जा रहा था।
        आरोपी के विरूद्व वन विभाग अनूपपुर के द्वारा कार्यवाही करते हुए वन अपराध क्र. 4343/03 पंजीबद्व कर जांच पश्चात आरोपी के विरूद्व परिवाद पत्र माननीय न्ययालय में विचारण हेतु पेश किया गया। न्यायालय में माननीय वन मंडलाधिकारी अब्दुल अलीम अंसारी के सहयोग निर्देशन में राज्य  की ओर से सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने अभियोजन के समर्थन में सभी आवश्यक साक्षियों के साक्ष्य  एवं दस्ता वेज प्रस्तुत किये।न्यायालय में साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में वन विभाग की ओर से न्यायालय में पदस्थ वनरक्षक श्रीमती रामसखी पटेल का विशेष सहयोग रहा। जिससे मामले का निराकरण त्वरित संभव हो पाया है। मामले में जांच एवं विवेचना वन परिेक्षेत्र सहायक अशोक कुमार निगम एवं रिचर्ड रेगीराव ने किया था।

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