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नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से न्यायालय ने किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम अप.क्र. 95/18 प्रकरण क्र. 55/18 धारा 376 (2) (आई) एवं 3/4 पॉक्‍सों एक्ट आरोपी नानसीदास पनिका पिता गनपत पनिका उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बम्हनी थाना राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) को लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा 04 भाग-02 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे के द्वारा की गई।
                  मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि फरियादिया दिनांक 29/04/2018 दिन रविवार को पीड़िता घर पर अकेली थी उसके माता-पिता बुआ की लड़की की शादी में ग्राम लखौरा राजेन्द्रग्राम चले गये थे तभी शाम करीब 07.00 बजे पीड़िता अकेले निस्तार के लिये घर की पीछे बाड़ी तरफ गयी थी निस्तार से वापस आने लगी तभी गांव का नानसीदास पनिका उसे पीछे से कमर में पकड़ लिया व जबरदस्ती उसके कपड़े उतार कर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया, जब उसके माता-पिता दिनांक 03/05/18 को रिस्तेदारी से वापस आये तो उसने घटना की सारी बात माता-पिता को बताई और घटना की रिपोर्ट थाना राजेन्द्रग्राम में जाकर किया थाना राजेन्द्रग्राम के द्वारा अभियुक्त नानसीदास पनिका के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना एस.आई. सोने सिंह परस्ते द्वारा की गई तत्पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में यह पाया कि राष्‍ट्र व समाज में उक्त प्रकार के अपराधों में नाबालिक बालिकाओं के साथ हो रहे घृणित कुकृत्य के अपराधों में अंकुश लगाया जाना अतिआवश्‍यक है।         

          

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