(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा की गई है, आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 28 जनवरी 2022 को द्वितीय चरण में पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड में एवं 16 फरवरी 2022 को तृतीय चरण में अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी विकासखण्ड में मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन की घोषणा होने से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील के परिप्रेक्ष्य में आम सभा, जुलूस, रोड शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग करने की अनुमति हेतु राजनैतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा आवेदन किए जायेंगे।अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने उक्त कार्यक्रमों के संबंध में अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिकृत किया है।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने जिले के समस्त एसडीएम को निर्देशित किया है कि सभाओं की अनुमति दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल के अनधिक) पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे। साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी शासकीय, अशासकीय खेल मैदान एवं परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजनैतिक दलों के आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत् विशेष ध्यान रखा जावे। इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जावे तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी का सभा, जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जावे, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा, जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने जिले के समस्त एसडीएम को निर्देशित किया है कि सभाओं की अनुमति दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए ध्वनि विस्तारकों के 1/4 वॉल्यूम (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल के अनधिक) पर लिखित अनुमति दे सकेंगे। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे। साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी शासकीय, अशासकीय खेल मैदान एवं परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजनैतिक दलों के आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दल द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत् विशेष ध्यान रखा जावे। इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जावे तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी का सभा, जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज किया जावे, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा, जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके।
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