(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने बताया है कि मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह प्रावधान है कि किसी स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक सम्पत्ति को स्याही, खडिया रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित किया जाना अनुमत नहीं है। इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना दण्डनीय है। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान शासकीय सार्वजनिक संपत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय भवन, संरचना, दिवार, वृक्ष, बाड़, विद्युत खंभा या अन्य किसी परिनिर्माण पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है अर्थात् शासकीय संपत्तियों पर कोई राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झंडे, बैनर या प्रचार सामग्री दीवार लेखन आदि नहीं करेगा।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए विकासखंड स्तर पर सम्पत्ति विरूपण निवारण दल गठित किए हैं। दल के नोडल अधिकारी संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को बनाया गया है जनपद पंचायत जैतहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सतीश तिवारी, जनपद पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी.एम. मिश्रा,जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के. सोनी एवं जनपद पंचायत कोतमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र त्रिपाठी अपने-अपने जनपद क्षेत्रों में नोडल अधिकारी होंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस विभाग तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव दल के सदस्य बनाये गये हैं। इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुआ व्यय दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा। सम्पत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी। निजी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी सम्पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने उपरोक्त संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत टीम के सदस्यों के साथ सम्पत्ति विरूपण हटाने की दिन-प्रतिदिन कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा हटाये गये सम्पत्ति विरूपण का दैनिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप पर सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं नोडल अधिकारी संदीप बघेल को जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने व कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सरोधन सिंह ने सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए विकासखंड स्तर पर सम्पत्ति विरूपण निवारण दल गठित किए हैं। दल के नोडल अधिकारी संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को बनाया गया है जनपद पंचायत जैतहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सतीश तिवारी, जनपद पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी.एम. मिश्रा,जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के. सोनी एवं जनपद पंचायत कोतमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र त्रिपाठी अपने-अपने जनपद क्षेत्रों में नोडल अधिकारी होंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस विभाग तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव दल के सदस्य बनाये गये हैं। इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुआ व्यय दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा। सम्पत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी। निजी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी सम्पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने उपरोक्त संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत टीम के सदस्यों के साथ सम्पत्ति विरूपण हटाने की दिन-प्रतिदिन कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा हटाये गये सम्पत्ति विरूपण का दैनिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप पर सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं नोडल अधिकारी संदीप बघेल को जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने व कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।
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