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कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर सुश्री मीना ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

 

  (हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) कोरोना वायरस (ओमिक्रान वेरियंट) संक्रमण की बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने दिनांक 22/11/2021 को प्रसारित आदेश को अतिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार आम जन की सुरक्षा हेतु नवीन निर्देश के पालन में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। प्रभावशील नाईट कर्फ्यू के दौरान जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर, अस्पताल, टीकाकरण केन्द्र, समस्त संचालित उद्योगों, अंतर्राज्यीय, अंतर्जिला माल यात्रियों के वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी। आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड के दोनों टीके लगवाएं हैं। सभी शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड के दोनों डोजें आवश्‍यक रूप से प्राप्त कर लें। जिले के सभी कार्यालय प्रमुख से ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करने को कहा गया है, जिन्होंने कोविड के दोनो टीके नहीं लगवाए हैं तथा उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूल कॉलेजो, हास्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 के दोनो डोज प्राप्त करें, जो स्टॉफ, कार्मिक, पात्र छात्र-छात्राएं, जिनके द्वारा अभी तक दोनो टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें भी संस्था प्रमुख टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने मार्केट प्लेस एवं दुकानदारों, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, स्टॉफ से कोविड -19 के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सभी जिलेवासियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर 100 रुपये जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सुश्री मीना ने उपरोक्त दिशानिर्देशों का तत्काल प्रभाव से लागू होने तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहने के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति संबंधित व्यक्ति को दी जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 267, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य ससंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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