(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय माननीय न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम अनूपपुर के द्वारा थाना राजेन्द्रनग्राम का अप. क्र. 64/11 आपराधिक प्रकरण क्र. 185/11 में परित निर्णय दिनांक 04/12/2021 के द्वारा धारा 379 के आरोपीगण राजा खान उर्फ गुलाम हुसैन पिता जुल्फदकार उम्र 41 वर्ष अमलाई थाना चचाई जिला अनूपपुर,मोहम्ममद आसिफ उर्फ पोक्की पिता अब्दुखल मसीद उम्र 42 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर अमलाई थाना चचाई,ज्ञानदास पिता गुलाम पनिका उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम ईटभठ्ठा अमलई थाना चचाई, श्याम किशोर उर्फ बाबू पिता कमला प्रसाद गुप्ताप उम्र 32 वर्ष निवासी मैग्जी्न दफाई अमलई थाना चचाई,अनिल कुमार उर्फ राजू पिता धरमदास आसवानी उम्र 31 वर्ष निवासी धनपुरी थाना धनपुरी जिला शहडोल,अनिल कुमार पिता सुजीत प्रसाद पनिका उम्र 31 वर्ष निवासी मैगजीन दफाई अमलई थाना चचाई जिला अनूपपुर प्रत्येक अभियुक्त को धारा 379 भादवि के अन्तर्गत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा द्वारा की गई।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24/04/2011 को लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी संभाग अनूपपुर के उपयंत्री भाईलाल पटेल की लिखित शिकायत दिनांक 24/04/2011 के आधार पर थाना राजेन्द्रग्राम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज की गई कि दिनांक 23/04/2011 को ग्राम कस्तूररी में शासकीय रोड रोलर का इंजन क्र. 04541653 में तकनीकी खराबी के कारण खडा किया गया था, जिसे अज्ञात चोरों ने रात्रि में गैस कटर से काटकर अधिकांश हिस्सा चोरी कर लिया है, जिससे शासकीय सम्पत्ति कीमत लगभग 3 लाख रूपये की नुकसानी हुई। विवेचना के दौरान मौका नक्शाह तैयार किया गया अभियुक्तपगण को गिरफ्तार किया गया, आरोपीगणों के कब्जे से रोड रोलर का कटे हुए टुकडे व चोरी करने में प्रयुक्त सामग्री पिकअप 2 नग, जब्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया, सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24/04/2011 को लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी संभाग अनूपपुर के उपयंत्री भाईलाल पटेल की लिखित शिकायत दिनांक 24/04/2011 के आधार पर थाना राजेन्द्रग्राम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज की गई कि दिनांक 23/04/2011 को ग्राम कस्तूररी में शासकीय रोड रोलर का इंजन क्र. 04541653 में तकनीकी खराबी के कारण खडा किया गया था, जिसे अज्ञात चोरों ने रात्रि में गैस कटर से काटकर अधिकांश हिस्सा चोरी कर लिया है, जिससे शासकीय सम्पत्ति कीमत लगभग 3 लाख रूपये की नुकसानी हुई। विवेचना के दौरान मौका नक्शाह तैयार किया गया अभियुक्तपगण को गिरफ्तार किया गया, आरोपीगणों के कब्जे से रोड रोलर का कटे हुए टुकडे व चोरी करने में प्रयुक्त सामग्री पिकअप 2 नग, जब्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया, सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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