(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश राजेश कुमार कौल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे-आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की थी।
इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता, जिनकी आयु एक जनवरी, 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और मतदाता-सूची में उनके नाम दर्ज होने से शेष हैं, तो संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनके घर जाकर सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिये पात्र होंगे। इसके लिये इन्हें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सम्पर्क करना चाहिए। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने के लिए वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से भी अपना नाम जोड़ा जा सकता है।
इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता, जिनकी आयु एक जनवरी, 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और मतदाता-सूची में उनके नाम दर्ज होने से शेष हैं, तो संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनके घर जाकर सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिये पात्र होंगे। इसके लिये इन्हें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सम्पर्क करना चाहिए। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने के लिए वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से भी अपना नाम जोड़ा जा सकता है।
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