(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट राजेश कुमार अग्रवाल अनूपपुर के द्वारा आपराधिक वि.प्रक. क्र. 14/2015 थाना कोतवाली अनूपपुर के अप. क्र. 264/2015 के आरोपी मनोज उर्फ भोलू पिता गणेश प्रसाद यादव उम्र 25 वर्ष, निवासी लोहसरा थाना बिजुरी जिला अनूपपुर एवं सुरेश पिता तुलसी यादव, उम्र 30 वर्ष निवासी लोहसरा, थाना बिजुरी जिला अनूपपुर को अवैध गांजा परिवहन करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम करावास की एवं 01-01 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से श्री अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा पैरवी की गई।
न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता को दिनांक 13/07/2015 को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो क्र. एम.पी. 04 एच.बी. 1939 में लवकेश गुप्ता, निवासी रामपुर, रावेन्द्र शर्मा निवासी रामपुर, मनोज यादव एवं सुरेश यादव 04 लोग गांजा लेकर मनेन्द्रगढ की ओर से आ रहे हैं, कोतवाली पुलिस द्वारा गवाहों तथा स्टॉफ सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान सांधा रोड तिराहा ग्राम पोंडी में घेराबंदी किया गया, कुछ समय बाद वह गाडी आ्ई, पुलिस को देखकर 02 व्यक्ति निकल भागे 02 व्यक्ति पकडे गए, वाहन चालक अपना नाम लवकेश गुप्ता बताया दूसरे ने अपना नाम रावेन्द्र बताया, भागने वाले व्यक्तियों के बारे में मनोज यादव एवं सुरेश यादव नाम बताया। स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी लेने पर 61 पॉलीथिन के पैकिट में गांजा पाया गया जो कुल 61 किलोग्राम था, मौके से सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए मौके पर पाए गए दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, आरोपीगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की शेष विवेचना निरीक्षक रमेश चन्द्र वर्मा द्वारा की गई, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायाय में पेश किया गया। न्यायालय ने आराेपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। पैरवीकर्ता लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने बताया कि प्रकरण के आरोपीगण लवकेश गुप्ता उर्फ मोनू एवं रावेन्द्र उर्फ नानू शर्मा के संबध में पूर्व में दिनांक 30/04/2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है।
न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता को दिनांक 13/07/2015 को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो क्र. एम.पी. 04 एच.बी. 1939 में लवकेश गुप्ता, निवासी रामपुर, रावेन्द्र शर्मा निवासी रामपुर, मनोज यादव एवं सुरेश यादव 04 लोग गांजा लेकर मनेन्द्रगढ की ओर से आ रहे हैं, कोतवाली पुलिस द्वारा गवाहों तथा स्टॉफ सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान सांधा रोड तिराहा ग्राम पोंडी में घेराबंदी किया गया, कुछ समय बाद वह गाडी आ्ई, पुलिस को देखकर 02 व्यक्ति निकल भागे 02 व्यक्ति पकडे गए, वाहन चालक अपना नाम लवकेश गुप्ता बताया दूसरे ने अपना नाम रावेन्द्र बताया, भागने वाले व्यक्तियों के बारे में मनोज यादव एवं सुरेश यादव नाम बताया। स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी लेने पर 61 पॉलीथिन के पैकिट में गांजा पाया गया जो कुल 61 किलोग्राम था, मौके से सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए मौके पर पाए गए दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, आरोपीगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की शेष विवेचना निरीक्षक रमेश चन्द्र वर्मा द्वारा की गई, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायाय में पेश किया गया। न्यायालय ने आराेपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। पैरवीकर्ता लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने बताया कि प्रकरण के आरोपीगण लवकेश गुप्ता उर्फ मोनू एवं रावेन्द्र उर्फ नानू शर्मा के संबध में पूर्व में दिनांक 30/04/2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है।
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