(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) दिनांक 09/11/2021 को फरियादी राजेन्द्र साहू पिता मूलचंद साहू उम्र 32 वर्ष निवासी न्यू राजनगर टावर थाना रामनगर जिला अनूपपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक पत्र के अनुसार आवेदक की राजेन्द्र साहू का न्यू राजनगर में कपड़े एवं मेडिकल स्टोर की दुकान है।
दुकानदारी के अनुक्रम आवेदक की जान पहचान संध्या बंसल के साथ हो गई। दिनांक 29/10/2021 को संध्या बंसल के द्वारा आवेदक से किसी प्रकार के साधन न मिलने के कारण साथ में भालूमाड़ा जाने का कहा गया। आवेदक राजेन्द्र साहू और संध्या बंसल आवेदक के मोटर सायकल से भालूमाड़ा की तरफ गये।
दोपहर करीब 03.00 बजे के भालूमाड़ा केवई नदी पुल तिराहा के पास कुछ व्यक्तिगत कारणों से संध्या बंसल द्वारा आवेदक को रूकने के लिए कहा गया। इसी दौरान दो व्यक्ति बब्बू बंसल एवं ऋषभ मिश्रा वहा आये एवं बब्बू बंसल कहा गया की तुम मेरी पत्नी को कहां भगाकर ले जा रहे हो। इतने में दो अन्य व्यक्ति राजू हुसैन एवं नयूम खान भी वहां आ गये।
चारो व्यक्तियों के द्वारा आवेदक राजेन्द्र साहू को एकांत में शिवलहरा घाट की तरफ मारपीट करते हुये ले जाया गया और कहा गया कि अगर जान बचाना है तो हमारे अनुसार काम करो नही तो यहीं मारकर गाड देगें।चारो व्यक्तियों के द्वारा महिला संध्या बंसल के साथ आवेदक की आपत्ति जनक विडियों बनाया गया एवं आवेदक को इस धमकी देते हुये विडियोे के एवज में बलात्कार का झूठा रिपोर्ट करवाने की धमकी देते हुये तीन लाख रुपये की मांग की गई। इसके बाद चारो व्यक्तियों के द्वारा आवेदक के जेब में रखे नगर सात हजार रूपये लूट लिए एवं उसका एटीएम कार्ड का पिन नंबर पूंछकर उसे भी जबरदस्ती रख लिया गया।
शिकायत की गंभीरत को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर गंभीरता से जॉच निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण घटना क्रम में अपराध क्रमांक 441/21 धारा 388, 389, 394, 395, 506 ताहि.कायम कर विवेचना में लिया गया है।
गठित टीम द्वारा फरियादी से सूक्ष्मता से पूंछतांछ की गई एवं अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई।पूछताछ प्राप्त साक्ष्यों एवं अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से यह ज्ञात हुआ कि यह एक संगठित गिरोह है।जिसके द्वारा महिला के माध्यम से लिफ्ट लेने के बहाने किसी भी व्यक्ति के साथ महिला के आपत्तिजनक विडियों बनायें जाते हैं।बाद में उसे बलात्कार एवं अन्य आपराधिक झूठे केसों में फसाने के एवज में पैसे की मॉग करते हुये मोटी रकम वसूली जाती है।
उक्त घटना को संध्या बंसल, बब्बू ऋषभ मिश्रा, मो. हुसैन एवं नयूम खॉन के द्वारा संगठित होकर घटना घटित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर अंजाम दिया गया है।
उक्त घटना में संलिप्त पांचों आरोपियों संध्या बंसल, रिषभ मिश्रा, मो. हुसैन एवं नयूम खॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है।एक आरोपी बब्बू बंसल फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई है। गिरफ्तार सुदा आरोपियों के द्वारा घटना स्थल एवं सम्पूर्ण घटना की पुष्टि करते हुये अपराध करना स्वीकार किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के निर्देशन, अति.पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भालूमाड़ा जोधन सिंह परस्ते एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
दुकानदारी के अनुक्रम आवेदक की जान पहचान संध्या बंसल के साथ हो गई। दिनांक 29/10/2021 को संध्या बंसल के द्वारा आवेदक से किसी प्रकार के साधन न मिलने के कारण साथ में भालूमाड़ा जाने का कहा गया। आवेदक राजेन्द्र साहू और संध्या बंसल आवेदक के मोटर सायकल से भालूमाड़ा की तरफ गये।
दोपहर करीब 03.00 बजे के भालूमाड़ा केवई नदी पुल तिराहा के पास कुछ व्यक्तिगत कारणों से संध्या बंसल द्वारा आवेदक को रूकने के लिए कहा गया। इसी दौरान दो व्यक्ति बब्बू बंसल एवं ऋषभ मिश्रा वहा आये एवं बब्बू बंसल कहा गया की तुम मेरी पत्नी को कहां भगाकर ले जा रहे हो। इतने में दो अन्य व्यक्ति राजू हुसैन एवं नयूम खान भी वहां आ गये।
चारो व्यक्तियों के द्वारा आवेदक राजेन्द्र साहू को एकांत में शिवलहरा घाट की तरफ मारपीट करते हुये ले जाया गया और कहा गया कि अगर जान बचाना है तो हमारे अनुसार काम करो नही तो यहीं मारकर गाड देगें।चारो व्यक्तियों के द्वारा महिला संध्या बंसल के साथ आवेदक की आपत्ति जनक विडियों बनाया गया एवं आवेदक को इस धमकी देते हुये विडियोे के एवज में बलात्कार का झूठा रिपोर्ट करवाने की धमकी देते हुये तीन लाख रुपये की मांग की गई। इसके बाद चारो व्यक्तियों के द्वारा आवेदक के जेब में रखे नगर सात हजार रूपये लूट लिए एवं उसका एटीएम कार्ड का पिन नंबर पूंछकर उसे भी जबरदस्ती रख लिया गया।
शिकायत की गंभीरत को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर गंभीरता से जॉच निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण घटना क्रम में अपराध क्रमांक 441/21 धारा 388, 389, 394, 395, 506 ताहि.कायम कर विवेचना में लिया गया है।
गठित टीम द्वारा फरियादी से सूक्ष्मता से पूंछतांछ की गई एवं अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई।पूछताछ प्राप्त साक्ष्यों एवं अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से यह ज्ञात हुआ कि यह एक संगठित गिरोह है।जिसके द्वारा महिला के माध्यम से लिफ्ट लेने के बहाने किसी भी व्यक्ति के साथ महिला के आपत्तिजनक विडियों बनायें जाते हैं।बाद में उसे बलात्कार एवं अन्य आपराधिक झूठे केसों में फसाने के एवज में पैसे की मॉग करते हुये मोटी रकम वसूली जाती है।
उक्त घटना को संध्या बंसल, बब्बू ऋषभ मिश्रा, मो. हुसैन एवं नयूम खॉन के द्वारा संगठित होकर घटना घटित करने हेतु कार्य योजना तैयार कर अंजाम दिया गया है।
उक्त घटना में संलिप्त पांचों आरोपियों संध्या बंसल, रिषभ मिश्रा, मो. हुसैन एवं नयूम खॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है।एक आरोपी बब्बू बंसल फरार है जिसकी गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई है। गिरफ्तार सुदा आरोपियों के द्वारा घटना स्थल एवं सम्पूर्ण घटना की पुष्टि करते हुये अपराध करना स्वीकार किया गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के निर्देशन, अति.पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भालूमाड़ा जोधन सिंह परस्ते एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
0 Comments