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कलेक्टर के निर्देश पर जंगली हाथियों से प्रभावित 285 कृषकों को 17 लाख से अधिक की मुआवजा राशि स्वीकृत

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) जिले के कोतमा वन परिक्षेत्र अंतगर्त जंगली हाथियों द्वारा प्रभावित फसल के नुकसानी का मुआवजा प्रकरणों पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देश पर कायर्वाही करते हुए 285 कृषकों को 17 लाख 88 हजार 360 रुपये का मुआवजा भुगतान राशि स्वीकृत की गई है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए तहसीलदार कोतमा मनीष शुक्ला ने बताया है कि ग्राम भलमुड़ी के 7 कृषकों को 35 हजार रुपये, ग्राम फुलकोना के 44 किसानों को 2 लाख 20 हजार रुपये, ग्राम डूमरकछार के 19 कृषकों को 1 लाख 19 हजार 929 रुपये, ग्राम टांकी के 147 किसानों को 9 लाख 44 हजार 723 रुपये, ग्राम मलगा के 48 किसानों को 3 लाख 47 हजार 308 रुपये, ग्राम फुलकोना के 17 किसानों को 85 हजार रुपये, मकान क्षति के 3 प्रकरणों में 36 हजार 400 रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है।  तहसीलदार श्री शुक्ला ने बताया है कि जंगली हाथियों के द्वारा कृषकों के किए गए नुकसान का सवेर्क्षण कायर् कर मुआवजा राषि वितरण करने की प्रक्रिया सतत की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक स्वीकृत 285 प्रकरणों में से 270 कृषकों को 17 लाख 15 हजार 160 रुपये का भुगतान किया गया है। शेष 15 किसानों की 73 हजार 200 मुआवजा राषि बैंक खाता प्राप्त करके भुगतान की कायर्वाही प्रक्रियाधीन है। 

अमरकंटक में सप्ताह में दो दिवस 
कलेक्टर कैम्प कायार्लय स्थगित

अनूपपुर (अंचलधारा) माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की घोषणा 21 जनवरी 2021 के परिप्रेक्ष्य में अवर सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र के परिपालन में अमरकंटक में सप्ताह में दो दिवस शुक्रवार एवं शनिवार कलेक्टर कैम्प कायार्लय स्थगित किया गया है। उक्त आशय की जानकारी अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने दी है। 

6 नवम्बर को कोरोना वैक्सीनेशन  
का जिले में चलाया जाएगा अभियान 

अनूपपुर (अंचलधारा) आगामी 06 नवम्बर को जिले में कोरोना वैक्सीनेशन मेगा अभियान आयोजित किया जाएगा।अभियान के दौरान जिले के सभी पात्र लोग जो कोविड-19 टीकाकरण से वंचित हैं उन्हें प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाई जाएगी। इस हेतु कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कायर्पालन अधिकारी हषर्ल पंचोली ने कायर्योजना तय कर ग्राम पंचायतों की मैपिंग कराते हुए ड्यूटी आदेश जारी किए हैं। जिपं. सीईओ श्री पंचोली द्वारा लक्षित पात्र लोगों तक पहुंच सुनिश्चित कर वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन आॅनलाईन वचुर्अल माध्यम से संवाद किया जा रहा है।  
    जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 टीकाकरण से वंचित लोगों तथा जिन लोगों ने प्रथम डोज लगा ली है व द्वितीय डोज की समय-सीमा को पार कर लिया है उनसे द्वितीय डोज लगवाने हेतु कोरोना वैक्सीनेशन मेगा अभियान के अंतगर्त 6 नवम्बर को अपने आसपास के कोविड टीकाकरण केन्द्र में पहुंचकर टीकाकरण कराने की अपील की गई है। सभी जिला वासियों जिन्होंने कोविड टीका की दोनो डोज प्राप्त कर ली है उनसे अपील की गई है कि वह अपने आसपास के उन लोगों को जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम एवं द्वितीय डोज नहीं लगवाई है उन्हें प्रेरित कर टीकाकरण केन्द्र में ले जाकर टीका अवश्य लगवाएं। जिससे जिलेभर के लोगों को कोविड से संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्राप्त हो सके। 

प्रतिबंधित पटाखो के विषय मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
जारी आदेश का पालन किए जानें हेतु दिशा निर्देश जारी

अनूपपुर (अंचलधारा) म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में निम्न आदेश जारी किया है कि अनुमत्य एवं प्रतिबंधित पटाखों के विषय में सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अनूपपुर जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा जारी पत्र में कहा गया है कि बैरियम साल्ट, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) वा वह पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक ना हो, पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय, पटाखे जिनके निर्माण में एंट्रीमनी लिथियम मर्करी लेड स्ट्रॉन्टियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो वा रात्रि 8 बजे से पहले एवं रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित है।

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