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नाबालिग पीड़िता से बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास थाना राजेन्‍द्रग्राम का है मामला

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि आरोपी मोहर सिंह करचाम पिता तीरथ सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बरनई थाना करंजिया जिला डिण्‍डौरी (म.प्र.) को न्‍यायलय अपर सत्र न्‍यायाधीश अविनाश शर्मा राजेन्‍द्रग्राम के द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। आरोपी ने लगभग 17 वर्ष की पीडि़ता जो अपने नाना के यहां रहती थी एवं 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, सितम्‍बर 2018 को शाम को जब वह अपने नाना के खेत के तालाब के तरफ चारा काटने गई थी और चारा काट रही थी तभी आरोपी वहां पर आया और मौका देखकर पीडि़ता का दायां हाथ पकड़ा और दोनों हाथ पीछे करके उसे जमीन में गिराकर गलत काम किया। आरोपी हाथ में रखे हंसिया से पीडि़ता को जान से मारने की धमकी भी दिया था किसी तरह पीड़िता आरोपी से अपने आप को छुड़ा कर अपने पापा के पास पहुंची थी। इसके बाद पीड़िता ने अपने रिश्‍तेदारों के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाना राजेन्‍द्रग्राम में की थी।
              रिपोर्ट होने के पश्चात पुलिस ने सम्‍पूर्ण विवेचना के बाद मामला न्‍यायालय में पेश किया, न्‍यायालय में राज्‍य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो) सुश्री शशि धुर्वे ने राज्‍य का पक्ष रखा आरोपी के विरूद्ध उनके द्वारा प्रस्‍तुत किये गए साक्ष्‍यों एवं दस्‍तावेजों से न्‍यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

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