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14 वर्ष की नाबालिग युवती से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 23 वर्ष का कठोर कारावास 12 हजार रुपए अर्थदण्‍ड

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि आरोपी रमेश उर्फ लाला कोल उम्र 30 वर्ष पिता जयकरण कोल निवासी वार्ड नं. 10, शांतिनगर अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. को न्‍यायलय विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) अनूपपुर के द्वारा आरोपी को 23 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12 हजार रुपए अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। आरोपी ने लगभग 14 वर्ष की पीडि़ता जो रात करीब 09.00 बजे घर में अकेली थी, उसके पिता मजदूरी करने व मां छोटे भाई को लेकर मंदिर गई थी,घर का किवाड़ सांकल बंद नहीं थी, बल्कि ऐसे ही ओड़का कर रखी थी,तभी मोहल्‍ले में कुछ दूर रहने वाला आरोपी अचानक जबरन घर में घुस आया, पीड़िता का हाथ पकड़कर मुंह दबाते हुए धमकाया कि चुपचाप वह जैसा कहता है वैसा करे, यहां कोई नहीं देख रहा है,जान से निपटा देगा, वह घबरा गई आरोपी ने जबरजस्‍ती बलात्‍कार किया, इस बीच मौका पाकर पीड़िता ने चीख -पुकार की तभी उसकी मां और पिता भी आ गये जिन्‍हें देखकर आरोपी भागने लगा, पीड़िता व माता-पिता के हल्‍ला गुहार पर गांव-मोहल्‍ले के लोग पहुंच गये और अभियुक्‍त को पकड़ लिया। तब पीड़िता ने माता-पिता के साथ कोतवाली थाने जाकर रिपोर्ट की।  
              रिपोर्ट होने के पश्‍चात पुलिस ने अभियुक्‍त को गिरफ्तार कर सम्‍पूर्ण विवेचना के बाद मामला न्‍यायालय में पेश किया, न्‍यायालय में जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्‍सो)रामनरेश गिरि ने राज्‍य की ओर से प्रभावी पक्ष रखा।आरोपी के विरूद्ध उनके द्वारा प्रस्‍तुत किये गए साक्ष्‍यों एवं दस्‍तावेजों से संतुष्‍ट होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दंडित किया है।   
           

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