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मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रदेश में लागू ग्रामीण अंचल के पात्र परिवार इसका लाभ लें-बिसाहूलाल

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्यप्रदेश में लागू कर दी गई है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की गई है।उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निशुल्क प्लाट की पात्रता ऐसे परिवारों के लिए रहेगी जिनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है।योजना के लाभ के संबंध में बताया कि गरीबों के पास आवास पट्टा होगा राज्य सरकार उनको पट्टा देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन सकेंगे, आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा ,मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने इस संबंध में बनाए गए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा, परिवार से आशय पति पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे, आवेदन करने के लिए वहीं आवेदक परिवार पत्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हो, आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन यस ए ए आर ए पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने सभी पात्र ग्रामीण अंचल के हितग्राहियों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।

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