अनूपपुर (ब्यूरो) ‘‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’’ के अन्तगर्त मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभाक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के निदेर्शों के परिपालन में जिले के सभी आदिवासी विकासखण्डों में उचित मूल्य दुकानों से आश्रित ग्रामों तक खाद्यान्न परिवहन कर पात्र परिवारों को वितरण किए जाने हेतु जिले के 20 सेक्टरों में हितग्राहियों का चयन किया जाना है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर ने बताया कि जिले के विकासखण्ड कोतमा के निगवानी, कोठी-बिजुरी एवं कोतमा सेक्टर में राशन सामग्री वितरण करने हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। विकासखण्ड अनूपपुर के छिल्पा एवं आमाडांड सेक्टर में राशन सामग्री वितरण करने हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। विकासखण्ड जैतहरी के अनूपपुर, फुनगा, दुलहरा, पटनाकला, जैतहरी, वेंकटनगर सेक्टर में राशन सामग्री वितरण करने हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ के किरगी, देवरा, लीलाटोला, सरई, भेजरी, पोड़की, करपा, दमेहड़ी एवं बेनीबारी सेक्टर में राशन सामग्री वितरण करने हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चयन हेतु हितग्राही को निधार्रित सेक्टर के ग्राम का निवासी, उम्र 21 से 45 वर्क, अनुसूचित जनजाति, शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास, लाईट मोटर व्हीकल संचालन हेतु वैध लायसेंस धारक, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर न हो) एवं शासकीय सेवक, पेंशनर आयकर दाता और निवार्चित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। पात्र हितग्राही 5 नवम्बर 2021 तक आवेदन कायार्लय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला अनूपपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी तथा पात्रता संबंधी अन्य शर्तें नियम सेक्टर में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी आदि का अवलोकन जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा कायार्लय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला अनूपपुर के साथ-साथ समस्त जनपद पंचायत कायार्लय के नोटिस बोर्ड पर किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि चयन हेतु हितग्राही को निधार्रित सेक्टर के ग्राम का निवासी, उम्र 21 से 45 वर्क, अनुसूचित जनजाति, शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास, लाईट मोटर व्हीकल संचालन हेतु वैध लायसेंस धारक, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर न हो) एवं शासकीय सेवक, पेंशनर आयकर दाता और निवार्चित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। पात्र हितग्राही 5 नवम्बर 2021 तक आवेदन कायार्लय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला अनूपपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी तथा पात्रता संबंधी अन्य शर्तें नियम सेक्टर में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी आदि का अवलोकन जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा कायार्लय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला अनूपपुर के साथ-साथ समस्त जनपद पंचायत कायार्लय के नोटिस बोर्ड पर किया जा सकता है।
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