(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (ब्यूरो) माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रेग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय ने न्याययालय के वि.प्र.क्र. 53/2017 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी कमलेश सिंह पिता कोले सिंह उम्र 24 निवासी ग्राम गिरदाबलटोला, दमेहडी,थाना करनपठार जिला अनूपपुर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 40,000 रूपये के अर्थदण्डो से दण्डित किया गया है राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री शशि धुर्वे ने राज्य का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी न्यायालयीन रिकार्ड के अनुसार दिया। जिसमें उन्होलने बताया कि दिनांक 11/04/2017 को रात करीब 11.00 बजे जब पीडिता अपने घर के सामने स्थित कुआं के पास गई तो देखी कि अभियुक्ता कमलेश सिंह मरावी वही खडा था उसने पीडिता को पकड लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए घसीटकर बमूर के पेड के नीचे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए रातभर वही रखा तथा सुबह बस में बैठाकर अपने दोस्त के घर ले गया अभियुक्त ने पीडिता को अपने दोस्त के घर लगभग 01 सप्ताह तक रखा उसके पश्चात आरोपी ने उसे अनूपपुर के एक अन्य गांव में ले जाकर रखा आरोपी के साथ उसके दोस्त व दोस्त की पत्नी भी गये थे जब आरोपी को पता चला कि पीडिता को उसके माता-पिता ढूढने आने वाले है तो वह ऑटो से पीडिता को अमलाई रेलवे स्टेशन ले आया, अमलाई स्टेशन से आरोपी ने पीडिता को रायपुर में किसी जगह पर रखा। आरोपी ने पीडिता को गोरखपुर ले जाकर कुछ दिन तक रखा तथा उसके साथ इस दौरान गलत काम करता रहा जब वह विरोध करती तो पीडिता के साथ आरोपी मारपीट करता था। दिनांक 16/05/2017 को पीडिता के पिता एवं मामा उसे रायपुर लेने गये और उसे लेकर वापिस आये। पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्व थाना राजेन्द्रउग्राम में अप. क्र. 72/17 के तहत नाबालिग लडकी से बलात्कार का मामला पंजीबद्व हुआ।
प्रकरण की विवेचना उप.नि. मीना आर्मो के द्वारा की गई। उप. नि. मीना आर्मा ने संपूर्ण विवेचना के पश्चात विचारण हेतु मामला माननीय न्यायालय में पेश किया। प्रकरण के निराकरण में
न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर आनंदी प्रसाद एवं आर. मतगेन्द्र पटैल का विशेष सहयोग रहा इन्होेने माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशिकाओं का यथा संभव त्वतरित तामील कराया साक्षियों के माननीय न्यागयालय में प्रस्तुत होने एवं साक्ष्य पूर्ण होने तक इनका विशेष सहयोग रहा। माननीय न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक सुश्री शशि धुर्वे ने क्रमबद्ध तरीके से सभी साक्षियों का साक्ष्य माननीय न्याययालय में अंकित कराया तथा आवश्याक सभी दस्ताधवेजों को प्रमाणित कराया जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को उपरोक्ति दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
मामला 12 वर्षीय नव युवती पीडिता से संबंधित होने के कारण जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने समय-समय पर प्रकरण के विचारण के दौरान प्रकरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिये।
मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालय द्वारा हुए निर्णय की जानकारी न्यायालयीन रिकार्ड के अनुसार दिया। जिसमें उन्होलने बताया कि दिनांक 11/04/2017 को रात करीब 11.00 बजे जब पीडिता अपने घर के सामने स्थित कुआं के पास गई तो देखी कि अभियुक्ता कमलेश सिंह मरावी वही खडा था उसने पीडिता को पकड लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए घसीटकर बमूर के पेड के नीचे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए रातभर वही रखा तथा सुबह बस में बैठाकर अपने दोस्त के घर ले गया अभियुक्त ने पीडिता को अपने दोस्त के घर लगभग 01 सप्ताह तक रखा उसके पश्चात आरोपी ने उसे अनूपपुर के एक अन्य गांव में ले जाकर रखा आरोपी के साथ उसके दोस्त व दोस्त की पत्नी भी गये थे जब आरोपी को पता चला कि पीडिता को उसके माता-पिता ढूढने आने वाले है तो वह ऑटो से पीडिता को अमलाई रेलवे स्टेशन ले आया, अमलाई स्टेशन से आरोपी ने पीडिता को रायपुर में किसी जगह पर रखा। आरोपी ने पीडिता को गोरखपुर ले जाकर कुछ दिन तक रखा तथा उसके साथ इस दौरान गलत काम करता रहा जब वह विरोध करती तो पीडिता के साथ आरोपी मारपीट करता था। दिनांक 16/05/2017 को पीडिता के पिता एवं मामा उसे रायपुर लेने गये और उसे लेकर वापिस आये। पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्व थाना राजेन्द्रउग्राम में अप. क्र. 72/17 के तहत नाबालिग लडकी से बलात्कार का मामला पंजीबद्व हुआ।
प्रकरण की विवेचना उप.नि. मीना आर्मो के द्वारा की गई। उप. नि. मीना आर्मा ने संपूर्ण विवेचना के पश्चात विचारण हेतु मामला माननीय न्यायालय में पेश किया। प्रकरण के निराकरण में
न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर आनंदी प्रसाद एवं आर. मतगेन्द्र पटैल का विशेष सहयोग रहा इन्होेने माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशिकाओं का यथा संभव त्वतरित तामील कराया साक्षियों के माननीय न्यागयालय में प्रस्तुत होने एवं साक्ष्य पूर्ण होने तक इनका विशेष सहयोग रहा। माननीय न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक सुश्री शशि धुर्वे ने क्रमबद्ध तरीके से सभी साक्षियों का साक्ष्य माननीय न्याययालय में अंकित कराया तथा आवश्याक सभी दस्ताधवेजों को प्रमाणित कराया जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को उपरोक्ति दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
मामला 12 वर्षीय नव युवती पीडिता से संबंधित होने के कारण जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने समय-समय पर प्रकरण के विचारण के दौरान प्रकरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिये।
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