(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम अप.क्र. 170/16 प्र.क्र. 115/16 धारा 302 भादवि के आरोपी दयाराम सिंह गोंड पिता हीरालाल गोंड निवासी सोनियामार थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि के निरन्तर अपराध धारा 304 भाग-2 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने मामले की पैरवी की है साथ ही मामला चिन्हित एवं सनसनीखेज होने से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर सुश्री धुर्वे को मार्गदर्शन प्रदान किया है।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने तहसील राजेन्द्रग्राम कार्यालय से व्हाट़सएप पर प्राप्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26/06/2016 को रात्रि 09.00 बजे म़ृतिका सुहाना बाई का पति दयाराम सिंह गोंड सुनील के घर में बैठा था मृतिका एवं उसकी लडकी सोनकली देवी दयाराम को बुलाने के लिए सुनील के घर गये मृतिका ने अपने पति को बोली घर में काम है घर चलो तब दयाराम बोला तुम रात में यहां क्यों आई हो इसी बात को लेकर दयाराम सुहाना बाई को गाली गलौच करके हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा जिससे उसे अन्दरूनी चोटें आई थीं वहां मौजूद लोगों ने बीच- बचाव किया। मारपीट से म़ृतिका सुहाना बाई को सीना एवं पेट में अत्याधिक दर्द होने के कारण अपने मायके धोपाटोला चली गई जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मृतिका सुहाना की पु्त्री सोनकली देवी के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम में जाकर जानकारी दी गई जिस परी एस.आई.यू.एस. पासवान के द्वारा सूचना पर ए.एस.आई. पी.एस. बघेल एवं आरक्षक 430 कैलाश डाबर के साथ मर्ग जांच किया और अपराध क्र. 170/16 धारा 304 भाग-2 भादवि का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई और मामले की सम्पूर्ण विवेचना कर अभियुक्त दयाराम सिंह गोंड के विरूद्ध माननीय अपर सत्र न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया माननीय न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी दयाराम सिंह गोंड के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या के अपराध को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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