Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

मकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

 


अनूपपुर (ब्यूरो)न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्‍डाधिकारी राजेन्‍द्र प्रसाद सेवेतिया जिला अनूपपुर के द्वारा आबकारी वृत्ती राजेन्द्रग्राम के अप. क्र. 27/21 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम दुर्गाप्रसाद जैसवाल निवासी ग्राम पकरीटोला थाना राजेन्द्राग्राम जिला अनूपपुर का जमानत आवेदन खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया है। राज्ये की ओर से जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्हो्ने बताया कि मुखबिर की सूचना आबकारी उप.नि. कृष्णकांत उइके वृत्ते राजेन्द्र्ग्राम को दिनांक 30/07/2021को प्राप्त हुई थी कि आरोपी अपने मकान में अवैध हाथ भट्टी शराब रखा हुआ है उक्त सूचना पर आबकारी उप.नि. कृष्णकांत उइके द्वारा आरोपी के मकान में रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी के मकान से 63 लीटर देशी हाथ भट्टी शराब जब्त किये थे आरोपी मौके से फरार हो गया था सहआरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया था आज दिनांक को आरोपी के द्वारा माननीय न्‍यायालय में समर्पण किये जाने से आबकारी विभाग द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी पश्चात आरोपी के द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया।

Post a Comment

0 Comments