अनूपपुर (ब्यूरो)न्यायालय सुश्री आरती सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा सुक्खू बैगा पिता सम्हारू बैगा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम बम्हनी थाना कोतवाली अनूपपुर म.प्र. को थाना कोतवाली अनूपपुर के अप.क्र. 301/16 धारा 457, 380, 511 भादिव के प्रकरण में 11 माह का सश्रम कारावास व 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अभियोजन की ओर से राकेश कुमार पाण्डेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी ने पैरवी की है।आरोपी 04/10/2020 से जेल में है।न्याायालय में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपी पर इस बात का आरोप था कि उसने फरियादी के मकान में जब फरियादी व उसकी पत्नी सो रहे थे रात्रि लगभग 11.00 से 11.30 के बीच सीढी लगाकर चोरी करने के आशय से हाथ में टांगी व टार्च लेकर घुस गया था,आवाज आने पर फरियादी की पत्नी ने उसे देखा और चिल्लाया तब आरोपी वहां से भागने लगा तब फरियादी और उसके पुत्रों ने उसे पकड लिया।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्याायालय में पेश किया गया था, माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा पेश किये गए साक्ष्य एवं साक्षियों से आरोपी के विरूद्ध धारा 456 भादवि. का अपराध कारित किया जाना सिद्ध पाया गया जिस पर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा विवेचना पश्चात प्रकरण माननीय न्याायालय में पेश किया गया था, माननीय न्यायालय में अभियोजन द्वारा पेश किये गए साक्ष्य एवं साक्षियों से आरोपी के विरूद्ध धारा 456 भादवि. का अपराध कारित किया जाना सिद्ध पाया गया जिस पर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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