(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला अनूपपुर अंतर्गत थाना कोतमा क्षेत्र में आवेदक मोतीलाल पिता रामप्रसाद उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मनमारी के द्वारा इस आशय कि शिकायत की गई, कि दिनांक 21/08/2017 को मोतीलाल के पिता रामप्रसाद द्वारा इकरामुद्दीन पिता शहाबुद्दीन निवासी गेट दफाई भालूमाड़ा से 3 लाख 40 हजार रुपए कर्ज के रूप में लिया गया था। इकरामुद्दीन द्वारा 100 रुपए के शपथ पत्र पर लिखापढ़ी कर 25 हजार रुपए की मासिक किस्त पर उक्त राशि कर्ज में दी गयी थी। मोतीराम के पिता 30 सितंबर 2020 को रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद इकरामुद्दीन मारपीट का भय दिखाकर मोतीराम के पिता से ब्याज सहित 25,00,000 रुपए चुकाने की मांग कर रहा था। जबकि मोतीराम एवं उसके पिता के द्वारा फोनेपे और चेक के माध्यम से 20,00,500 रुपए भुगतान करने के बाद भी लगातार पैसो की मांग की जा रही थी। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल ने थाना प्रभारी कोतमा को इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर थाना प्रभारी कोतमा द्वारा धारा 420, 386 भा. द.वि. एवं 3,4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोपी के पास शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज जप्त किये गए हैं। आरोपी से पूछताछ कर प्रकरण में आगे और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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