Anchadhara

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मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का करावास एवं 500 रुपए का जुर्माना

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय मुख्या न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र 1527/15 थाना जैतहरी में पंजीबद्ध अपराध क्र. 281/15 की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपीगण बुद्धराज पिता नत्चौरधरी उम्र लगभग 44 वर्ष, कैलाश पिता बुद्धराज चौधीर उम्र 25 वर्ष, छत्रपति पिता बुद्धराज चौधीर उम्र 41 वर्ष सभी निवासीगण वार्ड नं. 13 जैतहरी थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को भादवि. की धारा 323 के तहत 03-03  माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड  से दण्डित किया है। मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेीय ने की। 
मामले की संक्षिप्ति जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घटना नवम्बार 2015 की है, वार्ड नं. 13 जैतहरी निवासी सूबेलाल ने थाना जैतहरी में इस बात की शिकायत की थी कि घटना दिनांक को रात्रि लगभग 08 बजे अपनी पत्नीा के साथ घर पर था तभी आरोपीगण उसके घर के पास आए और उसे गाली देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे तब उसकी पत्नी  कलावती बीच बचाव करने आए तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट किये। थाना जैतहरी द्वारा फरियादी की उक्त सूचना पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294,232,506 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूूर्ण विवेचना पश्चारत मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दंडित किया है।

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