(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना भालूमाडा के अप.क्र. 518/2014 के आरोपीगण क्रमश: सत्येन्द्र पटेल पिता रामचरण पटेल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम छिलपा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर,रामचरण पटेल पिता मोहनलाल पटेल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम छिलपा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर को अपने कब्जे में गांजा रखकर परिवहन करने के लिये दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रूपये जुर्माने का दण्ड देने का आदेश पारित किया गया है। राज्यह की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पक्ष रखा।
अभियोजन मीडिया प्रभारी अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने कि विशेष न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष दिनांक 17/06/2014 की है, पुलिस थाना भालूमाडा में पदस्थ थाना प्रभारी एल.डी.सिह को उक्त् दिनांक को टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्येुन्द्रम पटेल निवासी छिल्पा के द्वारा सूमों वाहन क्र. एम.पी. 65 टी 0449 में गांजा लोड करके कही से लाया है जो उसके घर के सामने वाली बाडी में ईट के ढेर के पास खडी की गई है मुखबिर की उक्त सूचना के पश्चात थाना भालूमाडा प्रभारी के द्वारा सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मय स्टा्फ घटना स्थल रवाना हुये मुखबिर के बताये गये स्थाान पर उक्त वाहन खडा पाया अंधेरा होने से वाहन को अभिरक्षा में लिया गया सुबह वाहन की तलाशी ली गई तलाशी में 69 पैकटो में गांजा पाया गया मौके से तौलने पर उसका कुल वजन 130 किलो 800 ग्राम पाया गया। जिसकी जब्तीे करते हुए मौके की संपूर्ण कार्यवाही करते हुए वाहन को टोचन कर थाना लाया गया तत्पश्चा्त अभियुक्त की आसपास इलाकों में तलाशी प्रारंभ की गई दिनांक 23/07/2014 को आरोपी सत्येन्द्रा पटैल दस्तियाब हुआ जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया संपूर्ण विवेचना पश्चात् आरोपी सत्येन्द्र पटैल के विरूद्व माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया अभियुक्त रामचरण को प्रकरण में बाद में गिरफ्तार कर न्याोयालय में पेश किया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी गणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
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