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बलात्संग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने आरोपी सुनील पासवान पिता बूचाधारी निवासी वार्ड-18 अमन चैक भालूमाडा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर म.प्र. की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना भालूमाडा के अ.क्र.141/21 धारा 376 भादवि से संबंधित है।जिसमें फरियादिया जब घर में अकेली थी तथा अपना रसोई का काम खत्म कर नहाने के बाद कपडे बदल रही थी तभी आरोपी द्वारा वहां पहुंचकर फरियादिया के साथ दुष्कर्म किया गया एवं धमकाते हुए बोला कि यदि तुमने किसी को बताया तो मै तुम्हारे नहाने का विडियों बना लिया हूं जिसे मै वायरल कर दूंगा।
जिससे फरियादिया डर कर चुप रही तथा कुछ समय बात अपनी सहेली को जब घटना के बारे में बतायी तब सहेली ने फरियादिया को दिलासा दिया।जिनके बाद रिपोर्ट दर्ज करावायी जिसे उक्तानुसार अपराध को थाना भालूमाडा द्वारा दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया।
आरोपी ने यह लिया था आधार- आरोपी द्वारा तर्क दिया गया कि उसे झूठा रंजिशन फसाया गया है।आवेदक की चल एवं अचल संपत्ती अनूपपुर में है उसे भागने एवं फरार होने की संभावना नही है।उक्त अपराध के निराकरण में काफी समय लगने की पूर्ण संभावना है इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध- अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि फरियादिया के साथ बलात्कार कर उसका विडियो बना लिया गया था जिसकी जब्ती अभी शेष है।जिसे 376 भादवि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है जो कि गंभीर प्रकृति का है।महिलाओं के विरूद्ध बढ रहे अपराध को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही होगा।उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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