(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु द.प्र.सं. 1973 की धारा-144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1), 72(2) के तहत संपूर्ण जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।यह आदेश 30 जून 2021 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुल सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय का प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे।
प्रतिबंधात्मक आदेश अवधि के दौरान सभी सिनेमा घर, थियेटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त बृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत की कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता से खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
इसके साथ ही अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। अनूपपुर जिले के जिन ग्रामों में कोविड-19 के सक्रिय केस पांच या पांच से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेन्टमेंट कन्टेन्टमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित होंगी।
आदेश के अनुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार किराना, अन्य दुकानों के व्यापारी बिना मास्क कव्हर के सामग्री विक्रय करते पाये जाने पर 500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं दुकान को भी सील किया जायेगा। दुकानों में पंखे, वेंटीलेशन एवं साफ-सफाई बनाए रखना सभी दुकानदार सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त उद्देश्यों को छोड़कर कोई भी आम नागरिक का उद्देश्यहीन आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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