(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला मजिस्ट्रेट सुश्री सोनिया मीना ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 72 (2) के तहत अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 27 जून की रात्रि 12 बजे से जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार का जनता कर्फ्यू समाप्त कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट सुश्री सोनिया मीना के आदेश के मुताबिक जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियाँ जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेगें। 15 जून को जारी आदेश की कंडिका 16 के अनुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत् रहेगा।15 जून 2021 को जारी आदेश की अन्य समस्त कण्डिकाएँ पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट सुश्री सोनिया मीना के आदेश के मुताबिक जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियाँ जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेगें। 15 जून को जारी आदेश की कंडिका 16 के अनुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत् रहेगा।15 जून 2021 को जारी आदेश की अन्य समस्त कण्डिकाएँ पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी।
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