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राहत की खबर अनूपपुर जिले में मई माह में पॉजिटिविटी दर एवं नए प्रकरणां की साप्ताहिक वृद्धि की औसत दर हुई आधी आत्मसंयम अनुशासन से शीघ्र ही कोरोना होगा नियंत्रित-डीएम.

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) कोरोना से लड़ाई में नागरिकों द्वारा अपनाए गए अनुशासन एवं संयम के सकारात्मक परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं। जहाँ एक ओर चिकित्सकीय स्टाफ संक्रमित मरीजों को उपचार प्रदान कर निरंतर उन्हें स्वस्थ करने में सफलता प्राप्त कर रहा है, तो वहीं नागरिकों द्वारा सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना एवं अनावश्यक भ्रमण कम करने से नए संक्रमितों की संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है।
      मई माह के प्रारम्भ में जहाँ नए प्रकरणो की साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी दर 33.5 प्रतिशत थी उसमें 2 सप्ताह तक लगातार गिरावट दर्ज हुई जो कि अब घटकर 16.6 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार साप्ताहिक नए प्रकरणो की औसत वृद्धि दर 1 मई में 3.7 प्रतिशत से घटकर अब 2.1 प्रतिशत हो गयी है। 
      डिस्टिक मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन ठाकुर ने इस सकारात्मक सुधार हेतु चिकित्सकीय स्टाफ एवं अन्य कोरोना योद्धाओं की समर्पित सेवा तथा नागरिकों के अनुशासन की सराहना की है। साथ ही चेताया है कि अभी भी लापरवाही का समय नहीं है। हमें अभी भी अपना संयम एवं अनुशासन बनाए रखना होगा, ताकि कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके।
      कलेक्टर ने बताया कि किल कोरोना-3 अभियान के माध्यम से घर-घर जाकर संदिग्ध व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है एवं उन्हें दवाएँ वितरित की जा रही है। आपने बताया कि सही समय में लक्षण की पहचान कर इलाज प्रारम्भ करने से कोरोना पर नियंत्रण सहज हो जाता है एवं दुष्परिणामों से बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है।
       कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि अपना संयम एवं अनुशासन बनाएँ रखें। सुरक्षा उपायों को अपनाएँ। अनावश्यक बाहर न निकलें। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हेतु योग, प्राणायाम, काढ़ा, भाप लेना आदि उपायों को दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही स्वास्थ्य लक्षणों में पर नजर रखें एवं कोरोना के लक्षणों सर्दी, खाँसी, बुखार, पेट दर्द होना, आँख आना आदि में तुरंत स्वयं को आइसोलेट करें तथा तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जाँच कराएँ एवं चिकित्सकीय परामर्श पर लक्षण आधारित दवाओं का सेवन प्रारम्भ कर दें।

आयुष्मान कार्डधारी कोरोना 
संक्रमित मरीज निजी 
अस्पतालों में होगा इलाज

जिले में कार्यरत विभिन्न निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड धारक कोरोना संक्रमित मरीजों के भर्ती होने पर उनका उपचार किया जाएगा। म.प्र. शासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों में 20 प्रतिशत बेड़ कोविड संक्रमितों के उपचार के लिए आरक्षित किया जाना आवश्यक है।
        ये निजी चिकित्सालय हैं संजीवनी हॉस्पिटल गुरुद्वारा के पास अनूपपुर संचालक डॉ. रिपेश कुमार कुशवाहा (7289948100), आशीर्वाद हॉस्पिटल न्यायालय के पास जैतहरी रोड अनूपपुर संचालक डॉ. विपिन कुमार तिवारी (7869660305), वी केयर हॉस्पिटल न्यायालय के पास जैतहरी रोड अनूपपुर संचालक डॉ. नितिन श्रीवास्तव (7999386770) एवं पं. टी.पी. शुक्ला मेमोरियल हॉस्पिटल वेंकटनगर जैतहरी संचालक अंजूल शुक्ला (9617841897)।

कोरोना से संक्रमित मरीजों 
के परिवहन हेतु प्राइवेट 
एंबुलेंस की दरों का निर्धारण

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन ठाकुर ने कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए प्रायवेट एंबुलेंस वाहनों का किराया निर्धारित किया है।
       एएलएस एंबुलेंस का शहरी क्षेत्र हेतु प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रूपए उसके पश्चात 25 रूपए प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रूपए उसके पश्चात 25 रूपए प्रति किलो मीटर एवं बीएलएस एंबुलेंस का शहरी क्षेत्र हेतु प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रूपए उसके पश्चात 20 रूपए प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 500 रूपए उसके पश्चात 20 रूपए प्रति किलोमीटर के मान से किराया निर्धारित किया गया है।
       इसी प्रकार उपरोक्त वाहनों से भिन्न एंबुलेंस वाहनों में एसी तवेरा 11 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, टाटा सूमो 14 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, महिंद्रा बोलेरो 13 रूपए प्रति किलोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए, मारुति ओमनी नॉन ए.सी. 11 रूपए प्रति किलोमीटर एवं एसी मारुति इको 11 रूपए प्रति किलोमीटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति 100 किलोमीटर 500 रूपए के मान से किरायादरों का निर्धारण किया गया है। इन दरों के अनुसार वाहनों का किराया दोनों तरफ का देय होगा। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। साथ ही वाहनों हेतु उपयोगकर्ता से धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। 
       जिले के सभी प्रायवेट एम्बुलेंस मालिकों चालकों को निर्देशित किया गया है कि वे वर्णित दरों के अनुसार ही मरीजां व उनके परिजनों से किराया ले अन्यथा वे दण्ड के भागी होंगे। उक्त दरों से अधिक किराया लेना दण्डनीय होगा। अधिक किराया लेने की दशा में संबंधित मरीज परिजन अपर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (9425002541), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो.नं. (9131002225), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग पुष्पराजगढ मो.नं. (8930187160), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग अनूपपुर मो.नं. (7722997278), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग कोतमा मो. नं. (9630130255), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग जैतहरी मो.नं. (8827011150), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनूपपुर मो.नं. (9039455296), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर मो.नं. (9893880858), सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय अनूपपुर  मो.नं. (9589334785), खण्ड चिकित्सा अधिकारी अनूपपुर मो.नं. (9826118683), खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोतमा मो.नं. (8989496088), खण्ड चिकित्सा अधिकारी जैतहरी मो.नं. (9893974942), खण्ड चिकित्सा अधिकारी पुष्पराजगढ मो.नं. (9425898300), पुलिस कन्ट्रोल रूम अनूपपुर मो.नं. (7049101013) से सम्पर्क कर षिकायत दर्ज करा सकते है। 
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जिला अन्तर्गत समस्त एम्बुलेस वाहन मालिक चालकों को अपने वाहन संबंधी जानकारी (वाहन क्रमांक, चालक का नाम, एम्बुलेंस मालिक का नाम मो.नं., चालक का नाम एवं मो.नं.) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला अनूपपुर को उपलब्ध कराने के निर्देष दिए हैं।

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