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कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए घर-घर मेडिकल किट बंटवाए एवं सर्वे कराए- बिसाहूलाल सिंह


कोरोना चेन तोड़ने 
के लिए टेस्टिंग बढ़ाएं- कलेक्टर
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 
अनूपपुर (अंचलधारा) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काबू पाने के लिए आवश्यक है कि ना सिर्फ घर-घर का सर्वे कराकर संक्रमित व्यक्तियों का पता किया जाए, बल्कि घर-घर जाकर मेडिकल किट भी बंटवाई जाएं।इस सर्वे के दौरान यदि कोई संक्रमित व्यक्ति अस्पताल में भर्ती योग्य लगता है, तो उसको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाए और कम संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने यह बात जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक मांगीलाल सोलंकी, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मिलिंद नागदेवे, भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, तहसीलदार समेत विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
                खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि कोरोना विपदा जैसी महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियां बनी हैं। उन्होंने ग्रामीण स्तर की कमेटियों को सक्रिय किए जाने की जरूरत जताई। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में घर-घर सर्वे कराकर मेडिकल किट का वितरण करावें। यह देखें कि कितनी मेडिकल किट का वितरण हुआ है और कितने सैंपल की जांच हुई हैं। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस बीमारी से निपटने के लिए नगर पालिकाओं को विशेष बजट देने की घोषणा की है। साथ ही आश्वस्त किया कि इस बजट के आने तक वह पैसे की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि उनकी विधायक निधि का इस्तेमाल मूलभूत संसाधन जुटाने के लिए किया जा सकता है। किंतु हमें हर हाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को जीरो लेवल पर लाना है।
                      श्री सिंह ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि घर-घर मेडिकल किट बंटवाने, सेंपलिंग कराने तथा वैक्सीनेशन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। आपने खराब एम्बूलेंसों की तत्परता से मरम्मत कराने के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। आपने विधायक निधि से एक वेंटीलेटरधारित सर्वसुविधायुक्त बड़ी एम्बूलेंस खरीदने हेतु 27 लाख रुपए समेत अन्य छोटी एम्बूलेंस और शव वाहन एवं एंटीवायरल दवा फेवी फ्लू खरीदने के निर्देश दिए।
                 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कहा कि यद्यपि कोरोना कर्फ्यू के कारण जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कटौती दर्ज की गई है। लेकिन इस संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें यह सोचना होगा कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। इसके लिए बनीं ग्रामीण स्तरीय क्राइसेस समितियों में नामांकित जनप्रतिनिधि गांव-मोहल्ले तक जाएं और इस दिशा में लोगों को जागरूक करें। अनुविभागीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद घर-घर जाकर किए जा रहे सर्वे तथा मेडिकल किट वितरण एवं वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा करें। आपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमारी को नष्ट करने के लिए जनप्रतिनिधियों, भले ही वह किसी भी दल विशेष के हों, का सहयोग लिया जाए।
                               कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए किसी भी हालत में टेस्टिंग कम ना होने दें। इसकी संख्या बढ़ाए। रोजाना कम से कम 1150 टेस्टिंग होनी चाहिए। किल कोरोना-3 का सर्वे एवं मेडिकल किट वितरण कार्य गंभीरता से कराएं। अधिक से अधिक मेडिकल किट बंटवाई जाएं तथा यह देखा जाए कि कितने व्यक्तियों ने दवाई खाई और कितने व्यक्तियों ने दवा नहीं खाई। आपने वैक्सीनेशन बढ़ाने और कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
     कलेक्टर ने अनूपपुर एवं कोतमा बीएमओ की कम प्रगति पर नाराजगी जताई और सचेत किया कि वे स्वयं कार्यों की मॉनिटरिंग कर प्रगति बढ़ाएं। कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी।
             भाजपा जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने सुझाव दिया कि जिस कोरोना मरीज के घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था ना हो या जो संक्रमित मरीज घूमते पाए जाएं, उन्हें आइसोलेशन केन्द्र में रखा जाए। बैठक में अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

जिले के ग्रामीण एवं शहरी 
क्षेत्रों में 17 मई तक टोटल 
लाॅकडाउन के आदेश जारी

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में प्रभावशील टोटल लाॅकडाउन कोरोना कर्फ्यू में संशोधन करते हुए संपूर्ण जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में टोटल लाॅकडाउन लागू कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू में संशोधन का निर्णय जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों की उपस्थिति में प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया। 
      कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कोरोना कफ्र्यू अवधि को बढ़ाते हुए 15 मई 2021 को प्रातः 1.00 बजे से 17 मई 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल लाॅकडाउन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। 
      जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक उक्त लाॅकडाउन कोरोना कफ्र्यू दिवसों के दौरान दो चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग तथा पुलिस विभाग आवष्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय अशासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे। 
      उक्त लॉकडाउन के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स अस्पताल टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सब्जी/फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी फल बेच सकेंगे।
            15 मई 2021 को प्रातः 1.00 बजे से 17 मई 2021 को रात्रि 12.00 बजे तक उक्त सेवाओं में छूट के अलावा अन्य समस्त प्रकार की सेवाएं पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगी।  
      इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सषंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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